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मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति संशोधित नियम 2023 : अनुकंपा नियुक्ति नियमों में हुआ यह बड़ा बदलाव, अब पुत्रवधू को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति

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Anukampa Niyukti Revised Rules 2023

Anukampa niyukti niyam 2023 : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति नियम में बड़ा संशोधन किया गया है।

राज्य शासन अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन किया हैं 👇

वर्तमान प्रावधान : मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी दुद्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहें तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री ।

संशोधित प्रावधान : मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहें तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या पुत्री

वर्तमान प्रावधान : ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री, जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो ।

संशोधित प्रावधान : कंडिका 2.2 में उल्लेखित पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो।

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वर्तमान प्रावधान : दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री / पुत्रियां हो और वह विवाहित हो तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नि द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। (ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी के पालन- पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा )

संशोधित प्रावधान : उपरोक्त कंडिका को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

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वर्तमान प्रवधान : आविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर। परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई / बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

संशोधन : आविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक भाई अथवा बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर। परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई / बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

अनुकंपा नियुक्ति संशोधित नियम निर्देश 2023 मध्य प्रदेश

अनुकम्पा संशोधित प्रावधान : मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहें तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या पुत्री
Mp Anukampa Niyukti Revised Rules 2023
Anukampa संशोधित प्रावधान : कंडिका 2. 2 में उल्लेखित पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो।
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