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[पंजीयन] प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना 2022 (PM-SYM) | PM Shram-Yogi Maandhan Pension Yojana In Hindi - Digital Education Portal
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[पंजीयन] प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना 2022 (PM-SYM) | PM Shram-Yogi Maandhan Pension Yojana In Hindi – Digital Education Portal

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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2022 [पंजीयन (आवेदन) फॉर्म ऑनलाइन, योग्यता, लिस्ट, सूची, पेंशन कार्ड, हेल्पलाइन नंबर, रजिस्ट्रेशन] [PM Shram-Yogi Maandhan Pension Yojana In Hindi] (PM-SYM) How to Apply, Online Form, Registration, Premium Chart, Exit Policy, FAQ, Pension Card @maandhan.in/shramyogi]

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पीएम श्रम योगी मानधन योजना के जरिये कम से कम 3 हजार रुपये पेंशन के रूप में असंगठित मजदूर वर्ग को दिये जायेंगे । सरकार द्वारा उन सभी लोगो को सुरक्षा दी जा रही हैं जिन्हे बुढ़ापे में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता हैं । इस योजना का मुख्य लाभ यह हैं कि प्रीमियम में योगदान प्रार्थी के साथ – साथ सरकार भी अपनी तरफ से करेगी । प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मे कैसे आवेदन फॉर्म भरना हैं यह जानकारी आपको दे दी जायेगी ।

Pm shram yogi maandhan yojana

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)

नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)
तिथि फरवरी 2019
लांच (रजिस्ट्रेशन तारीख) फरवरी 2019
किसने लागू की ? प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री मण्डल द्वारा
लाभार्थी असंगठित क्षेत्र
पेंशन राशि 3 हजार प्रति माह
पोर्टल maandhan.in/shramyogi
टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर 180030003468

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ एवं पात्रता नियम (Benefits, Eligibility Criteria)

असंगठित वर्ग :

ऐसा वर्ग जिनकी आय का जरिया फिक्स नहीं होता जो किसी सरकारी कार्यालय में काम नहीं करते ऐसे लोगो को इस योजना का लाभ मिलेगा ।

मासिक आय प्रावधान :

योजना का लाभ उन्ही लोगो को मिलेगा जिनकी मासिक आय 15 हजार प्रति के बराबर अथवा कम हैं ।

उम्र का दायरा :

योजना में प्रार्थी 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु तक कर सकता हैं जिसके बाद 60 वर्ष की उम्र के बाद उसे पेंशन मिलना शुरू होगी ।

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भारतीय :

योजना में वही व्यक्ति भाग ले सकता हैं जो भारत का रहने वाला हैं। देश के बाहर का व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने में पूरी तरह असमर्थ होगा ।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का पेंशन एवं प्रीमियम क्या होगा (Amount, Premium)

इस योजना के लिए प्रीमियम प्रार्थी एवं सरकार दोनों के द्वारा भरा जाएगा । सरकार इसमे बराबर का योगदान करेगी, मतलब जितना व्यक्ति प्रीमियम देगा, उतना ही सरकार देगी. योजना में 18 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति पंजीकरण करा सकता है, अधिकतम 40 वर्ष तक पंजीकरण हो सकता है. एक व्यक्ति अगर 18 साल की उम्र में योजना शुरू करता है तो उसे 60 वर्ष तक प्रीमियम भरना होगा. मतलब अधिकतम 42 वर्ष तक प्रीमियम होगा. और अगर 40 वर्ष में योजना शुरू करता है तो 20 प्रीमियम भरने होंगें.

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योजना शुरू करने की आयु अधिकतम आयु सदस्यों का मासिक अंशदान सरकार का मासिक अंशदान कुल अंशदान
18 60 55 55 110
19 60 58 58 116
20 60 61 61 122
21 60 64 64 128
22 60 68 68 136
23 60 72 72 144
24 60 76 76 152
25 60 80 80 160
26 60 85 85 170
27 60 90 90 180
28 60 95 95 190
29 60 100 100 200
30 60 105 105 210
31 60 110 110 220
32 60 120 120 240
33 60 130 130 260
34 60 140 140 280
35 60 150 150 300
36 60 160 160 320
37 60 170 170 340
38 60 180 180 360
39 60 190 190 380
40 60 200 200 400

श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में लगने वाले मुख्य दस्तावेज़ (PM-SYM Documents)

  1. योजना के अंतर्गत आय संबंधी नियम हैं अतः उस नियम को साबित करने के लिए प्रार्थी को अपना आय प्रमाण पत्र देना जरूरी हैं ।
  2. निवासी प्रमाण पत्र भी योजना के अंतर्गत लगाना जरूरी हैं । क्यूंकि योजना केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं ।
  3. इन सभी के अलावा पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पता प्रमाण आदि दस्तावेज़ किसी भी तरह की योजना में लगाना जरूरी हैं ।
  4. आधार कार्ड भी एक जरूरी दस्तावेज़ हैं परंतु यह अनिवार्य हैं या नहीं इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई हैं ।
  5. इन सभी के अलवा बैंक संबंधी पूरी जानकारी भी आवेदन फॉर्म के साथ देना अनिवार्य हैं क्यूंकि प्रीमियम राशि भुगतान एवं पेंशन दोनों ही के लिए प्रार्थी को बैंक खाते की जरूरत होगी ।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फॉर्म कैसे भरे (PMSYM Application Form Offline)

सरकार द्वारा लागू इस योजना में आवेदन ऑफलाइन ही किया जा सकता है। आने वाले समय में सरकार ऑनलाइन पोर्टल द्वारा भी आवेदन शुरू कर सकती है. जानिए पूरी प्रक्रिया नीचे दिए हुए निर्देशों में….

  • इस योजना के तहत आवेदन भरने के लिए आपके पास आधार कार्ड और आपके बैंक का सभी विवरण होना आवश्यक है। सभी दस्तावेजों के साथ आप अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर आवेदन के लिए पता कर सकते हैं।
  • कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर वहां पर मौजूद कर्मचारी आपके आवेदन को भरने से जुड़े सभी दस्तावेज़ आपसे मांगेंगे। सबसे मुख्य दस्तावेज़ आपकी उम्र से जुड़ा होगा क्योंकि प्रीमियम की राशि आपकी उम्र के हिसाब से ही तय की जाएगी।
  • सभी प्रकार के दस्तावेज़ों की जांच पड़ताल होने के बाद आप इस योजना के लिए लाभार्थी बन सकते हैं।
  • एक बार इस प्रक्रिया में आवेदन पूरा हो जाने के बाद कंप्यूटर द्वारा एक कोड जारी किया जायेगा, अधिकारी आपको कोड जनरेट करके एक रसीद देगा, जिसमें कोड के साथ उम्मीदवार के हस्ताक्षर भी मौजूद होंगे।
  • जब आपका आवेदन पूरी तरह से कार्यरत हो जाएगा तब सीएससी द्वारा आपके सभी दस्तावेज़ स्कैन किए जाएंगे और पता किया जाएगा कि आपके दस्तावेज़ों की सभी जानकारी किस डेटाबेस में सम्मिलित है।
  • हस्ताक्षर की जांच करने के बाद आवेदक को योजना पेंशन कार्ड तैयार करके दे दिया जाएगा।
  • यह यूनिक कोड एक कार्ड में अंकित होगा, जिसे पेंशन कार्ड कहा जायेगा. इस कार्ड के नंबर द्वारा लाभार्थी को सारी जानकारी मिलती रहेगी.
  • यह सभी जानकारी एकत्रित करके बैंक अधिकारी के पास भेजी जाएंगी। बैंक अधिकारी आप के दस्तावेज़ों से जुड़ी सभी तरह की पुष्टि करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजेगा। आपकी सारी डेबिट डीटेल्स जांच परख ली जाएंगी जिसके बाद ही इस योजना के लाभार्थी आप पूरी तरह से बन पाएंगे।
  • एलआईसी, ईपीएफओ, ईएसआईसी और श्रम अधिकारी भी इस योजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो लोग इस योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं यह सभी अधिकारी उनकी पूरी तरह से मदद करते हैं। आवेदकों को सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करना और उनकी प्रक्रिया को सही से संचालित करना इनका काम है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (How to Online Apply for PMSYM)

प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल के शुरु होते ही लांच की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का हालही में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लांच कर दिया गया है, इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है –

  • सबसे पहले आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पोर्टल पर क्लिक करें, तब आपके सामने मानधन योजना की अधिकारिक वेबसाइट खुल जाएगी.
  • वहां आपको नीचे दाई ओर एक ‘क्लिक हियर टू एप्लाई नाउ’ बटन दिखाई देगी, आपको बस उस पर क्लिक करना हैं.
  • फिर आपके सामने 2 विकल्प होंगे, स्वयं द्वारा आवेदन करना एवं सीएससी के माध्यम से आवेदन करना. आपको उनमें से एक का चुनाव करना है. और वह होगा स्वयं आवेदन, आप उस क्लिक करें.
  • फिर आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स में फोन नंबर डालने का विकल्प आयेगा, यहां आप अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर इंटर डालें और उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दें.
  • फिर आपको अपनी कुछ बेसिक जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड डालने की जरुरत होगी. आप यह सब जानकारी भरें और इसके पश्चात जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें.
  • अब आपके फोन पर एक मेसेज आएगा, जिसमें आपका ओटीपी नंबर आएगा. यह नंबर इंटर करने के बाद आप अंत में प्रोसीड बटन को दबा दें.
  • जैसे ही आपका ओटीपी का सत्यापन पूरा हो जायेगा आप इस पोर्टल में डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे, जहां आपके सामने एक एनरोलमेंट का विकल्प होगा.
  • आप उस पर या उसके बाजू में एक एरो जैसा बना हुआ होगा उस पर क्लिक करें और वहां प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को सेलेक्ट करें.
  • अब आपकी स्क्रीन पर जो पेज शो होगा उस पर इस योजना में नामांकन के लिए सम्बंधित कुछ जानकारी आपसे पूछी जाएगी.
  • यह जानकारी आपको सही – सही भरनी हैं, और फिर अंत में आपको सबसे नीचे सबमिट बटन दिखाई देगी. उस पर क्लिक करना हैं. इससे आपका इस योजना में नामांकन हो जायेगा, और फिर आपको आपकी एक सब्सक्राइबर आईडी मिलेगी. जिसे आप नोट करके रख लीजिये.

सूची में अपना नाम देखने के लिए (How to Check List)

  • इस योजना में नामांकन करने के बाद उसकी सूची में आपका नाम है या नहीं, यह भी आप इस पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं.
  • इस पोर्टल में आप डैशबोर्ड में ही ऊपर की ओर 2 और विकल्प देखेंगे, जोकि एक पेंडिंग और एक कम्पलीट का होगा.
  • आप उसमें से पहले कम्पलीट बटन या उसके बाजू में दिए हुए एरो पर क्लिक करें, और उसमें से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर क्लिक करें. और अपनी सब्सक्राइबर आईडी डालकर सूची में अपना नाम देखें.
  • यदि आपका नाम कम्पलीट सूची में नहीं है तो आप पेंडिंग में क्लिक कर अपना नाम देख सकते हैं. इसके लिए भी यही प्रक्रिया को अपनाएं.

इस योजना के अंतर्गत बहुत से सवालों के जवाब समयानुसार सरकार द्वारा बताये जाएंगे जिन्हे हम आपसे साझा करेंगे । कुछ सवाल जैसे सरकार द्वारा कितनी राशि प्रीमियम मे भरी जाएगी, पेंशन खाते का कोई नॉमिनी होगा या नहीं, कॉर्पस अमाउंट का प्रावधान होगा या नहीं आदि । सरकार द्वारा 2014 के पहले बजट में अटल पेंशन योजना का ऐलान किया गया था अगर आप इस पेंशन के लिए योग्य नहीं हैं तो अटल पेंशन योजना में पंजीयन करवा सकते हैं ।

सरकार ने इसी तरह किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना एवं व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना शुरू की है.

FAQ’s –

Q: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के क्या लाभ हैं?

Ans: यदि कोई श्रमिक जिसकी मासिक आय बहुत कम हो और वह आर्थिक रेखा से नीचे आता हो तो वह इस योजना के तहत आवेदन भर सकता है। लगभग 60 वर्ष की आयु तक वह व्यक्ति नियमित रूप से इस योजना के तहत एक निर्धारित राशि का भुगतान करके प्रतिमाह न्यूनतम 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। यदि किसी कारण से दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत सरकार द्वारा उसके पति या पत्नी को मासिक पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% भाग दिया जाता है।

Q: पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत लाभार्थी को कितने वर्षों तक मूल्य राशि का भुगतान करना होगा?

Ans: यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन करता है तो आवेदन भरने की सीमा निर्धारित की गई है जो 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु है। उसके बाद उसे 60 वर्ष की आयु तक एक निर्धारित राशि का भुगतान नियमित रूप से करना होता है।

Q: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कौन आवेदन नहीं भर सकता है?

Ans: इस योजना में अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले लोग आवेदन नहीं भर सकते हैं. जैसे एनपीएस, ईएसआईसी, ईपीएफओ और आयकर विभाग जैसे उच्च सरकारी पदों पर कार्यरत हैं।

Q: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कहां से भरा जाए?

Ans: यदि कोई श्रमिक इस योजना के तहत आवेदन भरना चाहता है तो वह व्यक्ति अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना आवेदन भर सकते है। अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर की लोकेशन को locator.csccloud.in/ इस एप्प के द्वारा देखा जा सकता है. इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी उपर आर्टिकल में दी गई है.

Q: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से बाहर निकलने का क्या प्रावधान है?

Ans: गरीबी रेखा के नीचे आने वाले सभी असंगठित श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और रोजगार कठिनाइयों को देखते हुए इस योजना से बाहर निकलने का प्रावधान सरकार द्वारा बेहद आसान बनाया गया है।
यदि कोई श्रमिक इस योजना का लाभार्थी बनता है और न्यूनतम 3 साल की अवधि तक नियमित रूप से राशि का भुगतान करता है परंतु कुछ समय बाद वह अपने जीवन की विषम परिस्थितियों की वजह से नियमित रूप से राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो ऐसे में सरकार की तरफ से 50% राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा परंतु उसका खाता नियमित रूप से चलता रहेगा। यदि वह व्यक्ति कुछ समय पश्चात या उसी समय निर्धारित राशि का भुगतान नियमित रूप से करने के लिए सहमत हो जाता है तो उसे इस योजना में बने रहने की अनुमति दे दी जाती है। बाद में उसे 60 वर्ष की आयु में उन्हें प्रचलित बचत बैंक दरों के हिसाब से ब्याज के साथ उसके द्वारा भुगतान की गई राशि वापस लेने की पूरी अनुमति प्रदान की जाती है।
यदि कोई श्रमिक विकलांगता या फिर अपने जीवन की विषम परिस्थितियों की वजह से बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाता है और लगातार कम से कम 5 वर्षों तक प्रीमियम राशि का भुगतान करता है तो वह जरुरत पड़ने पर इस योजना से बाहर निकलने का विकल्प आराम से चुन सकता है।
नोट – यदि कोई व्यक्ति इस योजना से बाहर निकल जाता है तो सरकार के निर्धारित नियम के अनुसार जो उस व्यक्ति ने निर्धारित राशि का भुगतान किया है उसको वही राशि ब्याज की दर के साथ प्राप्त हो जाती है। परंतु उस राशि में सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि सम्मिलित नहीं की जाती है।

Q: इस योजना के तहत राशि के भुगतान का तरीका क्या है?

Ans: इस योजना के तहत लाभार्थी के खाते से राशि का भुगतान स्वयं ही डेबिट कर लिया जाता है। हालांकि इस योजना के तहत तिमाही, छमाही और वार्षिक राशि के भुगतान का प्रावधान भी शामिल किया गया है। परंतु इस योजना के तहत राशि का सबसे पहला भुगतान कैश के रूप में सर्विस सेंटर पर ही आवेदन के समय ही करा दिया जाता है।

Q: क्या लाभार्थी इस योजना के तहत अपने किसी परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है?

Ans: जी हां मानधन श्रम योगी योजना के तहत लाभार्थी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी इस योजना के अंतर्गत नॉमिनी बना सकता है।

Q: क्या मानधन श्रम योगी योजना में पारिवारिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध है?

Ans: जी हां इस योजना के तहत पारिवारिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध है परंतु इस योजना के तहत पेंशन के रूप में 50% राशि का ही भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत लाभार्थी के पति या पत्नी को ही इस पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकता है।

Q: क्या इस योजना के तहत किसी भी स्तर पर लाभार्थियों को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है?

Ans: नहीं इस योजना के तहत किसी भी लाभार्थी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं भरना पड़ता है। यदि लाभार्थी ने इस योजना के तहत 5 वर्ष लगातार निर्धारित राशि का भुगतान किया है या नहीं भी किया हो उसके बावजूद भी इस योजना के तहत बैंक की बचत दरों के हिसाब से उसके द्वारा भुगतान की गई राशि और ब्याज की राशि का पूरा भुगतान परिवार को कर दिया जाता है।

Q: यदि प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत किसी लाभार्थी की सदस्यता का भुगतान रोक दिया जाता है तो क्या वह फिर से योजना में शामिल हो सकता है या नहीं?

Ans: यदि किसी भी कारण से इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा सदस्यता के भुगतान को रोक दिया गया है या फिर उस में देरी हो जाती है तो भी लाभार्थी बाद में ब्याज के साथ बची हुई सदस्यता की राशि का भुगतान निर्धारित समय पर करके इस योजना को फिर से शुरू कर सकता है।

Q: प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना का लाभार्थी बनने के बाद यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष से पहले इस योजना से बाहर निकल जाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा?

Ans- यदि कोई श्रमिक 10 वर्ष से पहले इस योजना से बाहर निकल जाता है तो उस व्यक्ति को योजना के तहत केवल बचत बैंक के खाते में कुल जमा की गई राशि का पूरा भुगतान कर दिया जाता है।

Q: यदि पेंशन शुरू होने से पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री श्रम योजना का क्या प्रभाव होता है?

Ans: यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या फिर किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उसका जीवन साथी इस योजना को आगे बनाए रखने में सक्षम हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो उसका जीवन साथी इस योजना के तहत निर्धारित राशि का समय पर भुगतान कर सकता है। जब इस योजना की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो वह ₹3000 प्रति महीने के हिसाब से पेंशन की प्राप्ति कर सकता है।

Q: क्या इस योजना के तहत बैंकों द्वारा लाभार्थी से कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान लिया जाता है?

Ans: यदि सरल नियमों के अनुसार देखा जाए तो इस योजना के तहत किसी भी लाभार्थी को बैंक में योजना द्वारा निर्धारित राशि के अलावा किसी भी प्रकार का शुल्क जमा कराना नहीं होता है। परंतु यदि इस योजना के तहत निर्धारित समयावधि में लाभार्थी द्वारा निर्धारित राशि जमा नहीं कराई जाती है तो ऐसी परिस्थिति में लाभार्थी को जुर्माने के साथ राशि का भुगतान करना होता है।

Q: प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत लाभार्थी को मासिक राशि के भुगतान की स्थिति कैसे पता चलेगी?

Ans: इस योजना के तहत लाभार्थी से एक मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया जाता है बाद में जैसे ही मासिक निर्धारित समय पर राशि का भुगतान किया जाता है तभी लाभार्थी द्वारा रजिस्टर्ड नंबर पर उसे SMS द्वारा पूरी सूचना प्रदान कर दी जाती है।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एक उम्दा कोशिश हो सकती हैं । अब तक मोदी सरकार ने बीमा योजना (जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा), हेल्थ बीमा योजना (आयुष्मान भारत), आवास योजना, युवाओं को लोन (मुद्रा लोन योजना एवं स्टैंड अप, स्टार्टअप ), फसल बीमा योजना, महिलाओं के लिए योजना आदि कई योजनाये लागू कर दी हैं जिससे देश का विकास हो। अब इस प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के जरिये देश की गरीबी को कम करने का अच्छा उपाय हैं ।

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