
संस्था के सभी जिला एवं तहसील इकाईयां मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगी।
भोपाल। सपाक्स (सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अधिकारी-कर्मचारी संस्था) ने पदोन्नति में आरक्षण मामले में अंतिम फैसला आने तक सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्क वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति शुरू करने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पदोन्नति नियमों के लिए गठित मंत्री समूह से संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप पदोननति नियम बनाने का अनुरोध किया है। इसके लिए संस्था एक बार फिर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगी। संस्था के सभी जिला एवं तहसील इकाईयां मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगी।
संस्था के अध्यक्ष डा. केएस तोमर, संस्थापक अजय जैन और सचिव राजीव खरे ने पत्रकारों को बताया कि पौने छह साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि एम. नागराज और जरनैल सिंह प्रकरणों में तय किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन अनिवार्य रहेगा। इससे यह पुष्ट होता है कि पदोन्नति में आरक्षण बंधनकारी अधिकार नहीं है। बल्कि राज्य विशेष चाहें तो पदोन्नति में आरक्षण के लिए कुछ बंधनकारी शर्तों का पालन करा सकते हैं। इन्हीं सिद्धांतों के तहत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि एम. नागराज और जनरैल सिंह प्रकरण में निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए ही किसी प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं।
खरे ने आरोप लगाया कि सरकार ने वर्ग विशेष के लिए प्रदेश में पदोन्नति पर रोक लगा रखी है। जबकि अनारक्षित वर्ग के लिए पदोन्नति पर कभी कोई रोक ही नहीं थी। यह तथ्य मुख्यमंत्री को बताए जाते रहे हैं, पर वर्ग विशेष से अनुराग के चलते इन पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिसका खामियाजा पिछले पौने छह साल में सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को भुगतना पड़ा है।
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