RTE ADMISSION 2021 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 स्कूलों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2021 तक बढ़ाई गई
RTE admission 2021 निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राइवेट विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की तिथि में वृद्धि करते हुए 28 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। यह जानकारी आप डिजिटल एजुकेशन पोर्टल पर पढ़ रहे हैं।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया हेतु स 2021-22 की ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन किया गया था। स्कूल आवंटन के पश्चात बच्चों को स्कूलों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2021 निर्धारित है। छात्र हितो को ध्यान में रखत हुये उक्त तिथि में वृद्धि करते हुये प्रवेश हेतु अंतिम तिथि दिनांक 28 जुलाई 2021 तक बढाई गई है।
प्राइवेट स्कूलों को मोबाइल ऐप के माध्यम से करना है प्रवेश की रिपोर्टिंग
ऑनलाइन लॉटरी 2021-22 के माध्यम से जिन बच्चों को स्कूल आवंटित हुआ है एवं प्रवेश ले लिया गया है किन्तु संबंधित स्कूल द्वारा उस बच्चे की अभी तक मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोटिंग नहीं की है ऐसी स्थिति में निःशुल्क प्रवेश लिये बच्चे का निःशुल्क प्रवेश निरस्त हो जायेगा एवं उन सीटों को रिक्त मान कर द्वितीय चरण की लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से पुनः अन्य बच्चे का प्रवेश किये जाने की विपरीत स्थिति निर्मित हो जायेगी।
उक्त स्थिति निर्मित न हो इसलिये छात्र हितो को ध्यान में रखते हुये आवंटन पश्चात संबंधित बच्चे द्वारा आवंटित स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु उपस्थित होने के साथ ही अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से बच्चे की फोटो लेकर निःशुल्क प्रवेश दर्ज कराना सुनिश्चित कराये।
यदि किसी अशासकीय स्कूल द्वारा वर्तमान में स्कूल का संचालन बंद कर दिया गया है अथवा कोई अल्पसंख्यक स्कूल है में किसी बच्चे का आवंटन हुआ है तो ऐसे स्कूलों की जानकारी दिनांक 27 जुलाई 2021 की सायं 05 बजे तक राज्य शिक्षा केन्द्र में भेजे ताकि ऐसे बच्चों को द्वितीय चरण की लॉटरी प्रक्रिया में अन्य स्कूल को चुनने का अवसर उपलब्ध कराया जा सके। कृपया समय-सीमा में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
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