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MP में उच्च शिक्षा विभाग बैकफुट पर: क्रिमिनल केस वाले छात्रों को एडमिशन मिलेगा; पहले रोक लगाने पर विवाद हो गया था Digital Education Portal

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग 15 जुलाई को जारी प्रवेश नियम को लेकर बैकफुट पर आ गया है। एडमिशन के नियम में शर्त थी, जिन भी छात्रों पर कोई क्रिमिनल केस दर्ज है, वे कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। आदेश के जारी होते ही विरोध भी शुरू हो गया। विरोध को बढ़ता देख उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि आदेश को वापस लिया गया है, लेकिन हकीकत में इसके निर्देश जारी नहीं किए गए थे। गुरुवार को नियम में बदलाव करते हुए विभागों को इस नियम को हटाने के निर्देश जारी कर दिए।

इस कारण विरोध हुआ

छात्र पढ़ाई के दौरान कई तरह के आंदोलन और प्रदर्शन में शामिल होते हैं। प्रबंधन के खिलाफ होने के कारण उन पर कई बार मामले दर्ज हो जाते हैं। ऐसे में नए नियम से ऐसे छात्रों को नुकसान होता, इससे छात्र राजनीति खत्म हो जाती। प्रदेश के कई बड़े नेता ऐसे हैं, जो छात्र राजनीति से ही सक्रिय राजनीति में आए। अब वे देश और प्रदेश के बड़े मुकाम पर हैं।

खुद उच्च शिक्षा विभाग मंत्री मोहन यादव विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई आंदोलन किए। विक्रम विश्वविद्यालय में वे एक बार कुलपति के कक्ष में घुस गए। स्वयं ही कुलपति के रूप में छात्रों की मांग स्वीकार करने की घोषणा कर दी। ऐसे अनेक मामलों में उन पर कई केस दर्ज हुए।

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