डीपीआइ संचालक ने जारी किए आदेश। पहली से आठवीं कक्षा तक प्रवेश के लिए आरटीई के प्रविधान होंगे लागू।
भोपाल, digital Education Portal। प्रदेश में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल में प्रवेश के वक्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) जमा करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि सत्र समाप्त होने से पूर्व टीसी उपलब्ध करानी होगी। दरअसल, लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) के आयुक्त ने एक माह पहले स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना प्रवेश दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए थे। अब इस आदेश को बदल दिया गया है। अब फिर से पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए टीसी जमा करना जरूरी कर दिया गया है। बस रियायत यह दी गई है कि वे प्रवेश लेते वक्त नहीं, तो सत्र समाप्ति से पूर्व ऐसा कर सकते हैं।
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