नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों को एक सुनहरा मौका दिया है जिन्होंने अपना इनकम टैक्स फाइल तो कर दिया है
लेकिन अभी तक आपने वेरिफाई नहीं किया है। ऐसे में जिन टैक्स पेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2015-16 से लेकर 2019-20 ई-फाइल किए गए रिटर्न को वेरिफाई नहीं किया है।
उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार छूट यानी वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है। लिहाजा टैक्सपेयर्स 30 सितंबर 2020 तक अपने रिटर्न्स के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
इनकम टैक्स को वेरिफाई करने के कई तरीके हैं। इनमें से किसी भी तरीके से आप अपना इनकम टैक्स वेरिफाई कर सकते हैं।
ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया सुनहरा मौका (फाइल फोटो)
>> आधार OTP के जरिए
>> नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
>> इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए
आधार OTP और नेट बैंकिंग के जरिए ऐसे करें वेरिफाई
ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया सुनहरा मौका (फाइल फोटो)
आधार OTP के ज़रिए वेरिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करना होगा। यहां पैन से आधार को लिंक होना जरूरी है।
इसके बाद ई-वेरिफाई लिंक पर और e-verify return using bank Aadhaar OTP ऑप्शन को चुनें। अब OTP जेनरेट करें। यह आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर आएगा।
अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर OTP डालें और और आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। वहीं नेट बैंकिंग से वेरिफाई करने के लिए पहले इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करना होगा।
इसके बाद बैंक की तरफ से दिए गए income tax e-filing लिंक पर । फिर e-verify link against the return to be verified पर और अब आपको वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए
ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया सुनहरा मौका (फाइल फोटो)
इनकम टैक्स रिटर्न को बैंक ATM से भी वेरिफाई किया जा सकता है। इसके लिए आपको बैंक ATM में कार्ड स्वैप करना होगा।
फिर ई-फाइलिंग के लिए पिन डालें। अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर EVC (electronic Verification Code) आएगा।
अब आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और e-verify return using bank ATM ऑप्शन को सलेक्ट करें। इसके बाद फोन में मिला EVC डालें और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा।