Madhya Pradesh News: डीपीसी कार्यालय का deo में होगा सांविलिया, 9 साल बाद भी एईओ की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका स्कूल शिक्षा विभाग Digital Education Portal
डीपीसी कार्यालय की डीईओ में संविलियन करने की चल रही कवायद।
भोपाल। स्कूल शिक्षा के अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते नौ साल बाद भी एरिया एजुकेशन आफिसर (एईओ) की भर्ती नहीं हो सकी है। राज्य शिक्षा सेवा के गठन के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) कार्यालय को समाप्त कर उसे जिला शिक्षा कार्यालय (डीईओ) में सम्मिलित किया जाना है। इससे पहली से बारहवीं तक की पूरी व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी को संभालना है। नई व्यवस्था में डीईओ का सहायक संचालकों, ब्लाक स्तर के एरिया एजुकेशन आफिसर सहित सभी पर नियंत्रण हो जाएगा और पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते नीचे के सबसे सशक्त स्तर पर भर्ती नहीं हो रही है, जबकि अधिकारियों ने अपने हित के सभी ऊपरी पदों को भर लिया है।
दरअसल, नौ साल पहले शिक्षा के स्तर में सुधार और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए वर्ष 2013 में राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया था। राज्य शिक्षा सेवा के तहत अधिकारियों ने अपर संचालक के तय पदों से ज्यादा पर भर्ती कर ली। इसमें सबसे नीचे का पद एरिया एजुकेशन आफिसर का था। एईओ की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर परीक्षा आयोजित की गई। जिसमें माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक, शिक्षक और अध्यापकों ने भाग लिया था। इसके बाद कुछ विसंगतियों को लेकर कुछ आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। हाईकोर्ट ने ऐसी लगभग 200 याचिकाओं का निराकरण करते हुए भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। जनवरी 2015 में पुन: भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई। लगभग 19,860 परीक्षार्थियों का सत्यापन कराया गया। इसके बाद प्रधान पाठक संघ सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय देते हुए सरकार के पाले में निर्णय छोड़ दिया। कोर्ट ने उत्तीर्ण उम्मीदवारों के हितों का संरक्षण करने की बात कही है। राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित राजपत्र में एईओ के लिए सिर्फ प्रधान पाठक शिक्षक और अध्यापक को ही भर्ती के लिए पात्र माना गया। तभी से सभी वेरिफाइड एईओ की 2013 में जारी परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर नियुक्ति करने की मांग की जा रही है।
हाईकोर्ट में बीआरसीसी ने याचिका लगा दी
स्कूल शिक्षा विभाग ने डीपीसी कार्यालय को समाप्त न करते हुए एपीसी, बीआरसीसी समेत अन्य पदों के लिए परीक्षा आयोजित करना शुरू कर दी। इसके विरोध में कुछ बीआरसीसी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने भोपाल के एक बीआरसीसी को परीक्षा के विरुद्ध स्टे भी दिया है। इससे एक बार फिर राज्य शिक्षा सेवा के तहत एईओ की भर्ती नहीं होने पर सवाल उठने लगे है।
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