जुलाई 2019 में जैन कन्या पाठशाला में डिवाइस से नकल करते पकड़े गए 12 छात्र-छात्राओं को हाईकोर्ट की डबल बैंच से भी बड़ी राहत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट ने विवि से छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। इन छात्रों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। पिछले वर्ष भी हाईकोर्ट ने छात्रों को केवल परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए थे। विवि ने इसी आधार पर छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरवाते हुए अगले वर्षों की परीक्षा करा दी। हालांकि विवि ने इनका रिजल्ट ऑनलाइन रिलीज कर दिया था जो बाद में निरस्त कर दिया गया।
विवि के अनुसार हाईकोर्ट ने केवल परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। विवि के पास हाईकोर्ट के पिछले साल के भी परीक्षा कराने के आदेश हैं।
विवि आदेशों के अनुपालन में परीक्षाएं करा है। प्रोवीसी प्रो.वाई विमला के अनुसार हाईकोर्ट ने इस बार भी केवल परीक्षा में शामिल होने के आदेश दिए हैं। रिजल्ट को लेकर कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिए हैं।
प्रो.विमला के अनुसार इस स्थिति में विवि का हाल में रिजल्ट निरस्त करने का निर्णय अपने स्थान पर कायम है। विवि ने छात्रों को अभी तक परीक्षा से नहीं रोका है। रिजल्ट जारी करने पर रोक है और विवि ने इसे ही निरस्त किया है। ऐसे में हाईकोर्ट में विवि के निर्णय पर ही मुहर लगी है।
विवि फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहा है। बाकी निर्णय फैसले को पढ़ने के बाद लिया जाएगा। वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी एक-दो दिन में निर्णय होने की उम्मीद है। छात्र विवि के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हुए हैं। विवि भी हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में सभी 12 छात्रों का पक्ष भी सुन चुका है।