
मध्यप्रदेश कॉलेज (MP College) के लिए शासन द्वारा मेडिकल के छात्रों (Medical students) को राहत देने की तैयारी कर ली गई है। दरअसल डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए अच्छी खबर है। देश के निजी मेडिकल कॉलेज (Medical College) के 50% सीटों पर फीस सरकारी कॉलेजों जैसी होगी।
दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन (National Medical Commission) द्वारा शनिवार को अधिसूचना (notification) जारी की गई। वहीं निजी मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50% सीट पर निजी और शासकीय कॉलेजों में फीस बराबर होगी। वही इसका फायदा उन अभ्यर्थियों को मिलेगा। जिन्होंने सरकारी कोटे की सीट का लाभ लिया है।
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हालांकि इन नियम के तहत संबंधित मेडिकल कॉलेज डिब्रू कॉलेज की कुल स्वीकृत सीट के 50% सीमा पर ही निजी और शासकीय कॉलेज में फीस समान रहेगी। इसके अलावा अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी कोटे की सीटों की संख्या मेडिकल कॉलेज की सीटों के 50% से कम होगी तो ऐसे जगह पर मेरिट के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और उन्हें सरकारी कॉलेज के बराबर फीस का लाभ दिया जाएगा।
वहीं नेशनल मेडिकल कमिशन 2019 की धारा 10 (1) के तहत निजी मेडिकल कॉलेज डीम्ड विश्वविद्यालय की 50% सीट पर फीस और अन्य सभी शुल्क के निर्धारण के दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एनएमसी को अधिकार दिया गया था। वही फीस तय करने के लिए केंद्र ने समिति भी गठित की थी।
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Team Digital Education Portal
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