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📢Breaking News अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बड़ा बदलाव 📢 : अब स्कूल शिक्षा विभाग अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के साथ ही ; यह शर्ते होंगी अनिवार्य, 7 वर्ष की सीमा अवधि में दी गई यह छूट

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मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों पर कार्रवाई करने के लिए नवीन निर्देश जारी किए गए हैं| डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अनुकंपा नियुक्ति 2023 नवीन दिशा निर्देश के बारे में विस्तृत जानकारी इस लेख में प्रदान कर रहा है| कृपया इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें|

स्कूल शिक्षा विभाग अनुकंपा नियुक्ति नवीन नियम 2023 दिशानिर्देश हाइलाइट्स

नवीन संशोधित निर्देशों के अनुरूप

अनुकंपा नियुक्ति नवीन दिशा निर्देश
💁‍♂️अब शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य
💁‍♂️निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य)
💁‍♂️ व्यवसायिक योग्यताD.Ed /B.Ed/D.El.Ed अनिवार्य

प्रयोगशाला शिक्षक/ सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए भी अनिवार्य होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा

बता दें कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-10/2021 / 2001 भोपाल, दिनांक 01. 02.2021 द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक संवर्गीय के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने पर आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने से छूट दी गई थी। इस आदेश के अंतर्गत विभिन्न जिलों में प्रयोगशाला शिक्षक के पदों पर अनुकम्पा नियुक्तियाँ दी गई है।

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लेकिन मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 1 फरवरी 2021 को जारी आदेश के तहत प्रयोगशाला शिक्षक के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति को प्रतिबंधित किया गया है | नवीन नियमों अनुसार अब प्रयोगशाला शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा|

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स्कूल शिक्षा विभाग अनुकंपा नियुक्ति नियम में किए गए यह बड़े बदलाव

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं | बता दें कि वर्तमान में उपर्युक्त भर्ती नियम में संशोधन किया जाकर नवीन नियम राजपत्र दिनांक 01.12.2022 द्वारा जारी कर दिए गए है।

🖍 💁‍♂️ अनुकंपा नियुक्ति नियम एवं संपूर्ण निर्देश 2023 : पात्रता/अपात्रता, पद, प्रक्रिया, आवश्यक योग्यताएं एवं शिथिलीकरण, आवेदन पत्र एवं संपूर्ण जानकारी 👇 i

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नवीन नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तियों हेतु प्राथमिक शिक्षक विज्ञान हेतु संशोधित नियम राजपत्र दिनांक 1 दिसंबर 2022 की अनुसूची 3 के बिन्दु क्रमांक 4 अनुसार अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी |

अर्थात अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ ही व्यावसायिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा |

अनुकंपा नियुक्ति के लिए अब पूरी करनी होगी यह शर्तें

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत दिवंगत लोक सेवकों के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया गया है जिसके तहत मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर की जा रही अनुकंपा नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा की शर्तों को जो शिथिल किया गया था उसे हटा दिया गया है |

अर्थात अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए निम्नानुसार सेवा शर्ते पूर्ण करना अनिवार्य होगा

  • 50. प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्ड्री विज्ञान संकाय में परीक्षा उत्तीर्ण के साथ
  • डी.एल.एड या बी.एड. शैक्षणिक योग्यता धारित करना तथा
  • निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

अतः भविष्य में प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर अनुकंपा नियुक्तियाँ दिनांक 01 दिसम्बर 2022 के नियम संशोधन के आधार पर ही की जाए।

अनुकंपा नियुक्ति 7 वर्ष की समय सीमा में दी गई छूट

बता दें कि मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 29 सितंबर 2014 की कंडिका 3.2 के अंतर्गत सभी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 07 (सात) वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर ही उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है | परन्तु मृत शासकीय सेवक की यदि प्रथम संतान मृत्यु की तिथि को अवयस्क होवें तो केवल ऐसी प्रथम संतान को वयस्क होने की तिथि से एक वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है |

लेकिन मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा डीपीआई के पत्र क्रमांक 369 दिनांक 14 फरवरी 2023 में दिए गए निर्देश के अनुसार 7 वर्ष की सीमा अवधि में पूर्ण करने के उपरांत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं |

अर्थात वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों में 7 वर्ष की समय सीमा की अवधि को शिथिल माना जा सकता है| एवं ऐसे आवेदक जिनमें दिवंगत लोक सेवक की मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष की सीमा अवधि बीत चुकी है वह भी नवीन नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं |

शिक्षक चयन परीक्षा में मिलेगी छूट, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी अनिवार्य

बता दें कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति की राह देख रहे आवेदकों के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा लेकिन इन्हें नवीन नियमों के तहत होने वाली शिक्षक चयन परीक्षा में छूट दी गई हैं अर्थात शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं होगा |

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-10/2021 / 2001 भोपाल, दिनांक 01. 02.2021 के अनुसार प्रयोगशाला शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को शिथिल किया गया था लेकिन इसे अब पुनः प्रतिबंधित कर दिया गया है|

अनुकंपा नियुक्ति 2023 नवीन दिशा निर्देश यहां देखें

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 1 दिसंबर 2022 को जारी किए गए राजपत्र के अनुसार संशोधन किए गए हैं| इन संशोधनों के मुताबिक अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए नवीन दिशा निर्देश मांड रहेंगे जिसका वर्णन ऊपर किया गया है|

डिजिटल एजुकेशन पोर्टल आपकी सुविधा के लिए यहां पर अनुकंपा नियुक्ति 2023 के नवीन दिशा निर्देश उपलब्ध करवा रहा है|

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 1 दिसंबर 2022 को जारी किए गए राजपत्र के अनुसार संशोधन किए गए हैं| इन संशोधनों के मुताबिक अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए नवीन दिशा निर्देश मांड रहेंगे जिसका वर्णन ऊपर किया गया है|
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