मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना मध्यप्रदेश 2022 (प्रसूति सहायता) | MP Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana – Digital Education Portal
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श्रमिक वर्ग देश का ऐसा वर्ग है जो दिन रात मेहनत करके कमाई करता है. जो श्रमिक महिलाएं होती है, उन्हें तो बहुत काम करना होता है, घर का भी, फिर बच्चों को संभालना और काम पर भी जाना. ऐसे में जो महिलाएं गर्भवती होती है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर की तरह छुट्टी भी नहीं मिलती है. असंगठित वर्ग की जो श्रमिक महिलाएं होती है उन्हें तो रोजाना काम पर जाना ही होता है. ऐसे महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश सरकार प्रसूति सहायता योजना लेकर आई है. असंगठित वर्ग के श्रमिको की आर्थिक स्थति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वे अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकें, वे रोज का कमा कर खाते है. योजना में श्रमिक वर्ग की महिलाओं की आर्थिक मदद की जाएगी. चलिए जानते है योजना क्या है, कौन लाभार्थी है, कैसे आवेदन करना होगा. आर्टिकल को अच्छे से जानने के लिए अंत तक पूरा पढ़ें.
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मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना मुख्य बिंदु –
योजना का नाम | मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना |
कहाँ लांच हुई | मध्यप्रदेश |
कब लांच हुई | 1 अप्रैल 2018 |
किसने लांच की | मुख्यमंत्री शिवराज चौहान |
लाभार्थी | असंगठित महिलाएं |
लाभ | आर्थिक सहायता |
राशि | 16,000 रूपये |
ऑनलाइन पोर्टल | labour.mp.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | अभी नहीं |
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मुख्यमंत्री श्रमिक प्रसूति सहायता योजना क्या है?
मध्यप्रदेश की श्रमिक वर्ग की महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई है , जिसमें उन्हें गर्भ के दौरान सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वे अपने बच्चे का अच्छे से लालन पालन कर सकें. असंगठित वर्ग की गर्भवती महिलाओं को गर्भ के दौरान भी अच्छे से भोजन और जरुरी सामान मिल सके इसलिए सरकार उनकी आर्थिक मदद कर रही है.
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में मिलने वाली राशी –
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत असंगठित वर्ग की श्रमिक महिलाओं को गर्भ के दौरान 16000 रूपए मध्यप्रदेश सरकार देगी. ये पैसा सरकार दो किश्तों में लाभार्थी को देगी.
- योजना की पहली किश्त में लाभार्थी महिला को 4000 रूपए मिलेंगें. ये पैसा लाभार्थी को गर्भ के पांच महीने बाद मिलेगा, जिसमें महिला को सभी दस्तावेज भी दिखने होंगें.
- योजना की दूसरी किश्त लाभार्थी को बच्चे के जन्म के बाद मिलेगें, लेकिन शर्त के अनुसार बच्चा अस्पताल में होना अनिवार्य है. इसके साथ ही जब बच्चे को सभी जरुरी टीके लग जायेंगें तभी ही किश्त के 12000 रूपए महिला को सरकार द्वारा दिए जायेंगें.
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मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की विशेषताएं –
- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना एक तरह की प्रसूति सहायता है, जिसमें सरकार श्रमिक महिलाओं की सहायता आर्थिक रूप से कर रही है, ताकि उन्हें आर्थिक मजबूती मिले.
- योजना में मध्यप्रदेश के सभी गाँव एवं शहरी क्षेत्र की श्रमिक महिलाएं लाभ ले सकेंगी.
- असंगठित वर्ग की महिलाएं गर्भ के दौरान काम पर नहीं जा पाती है, ऐसे में उनको पैसा भी नहीं मिलता है. सरकार इसलिए उन्हें इस योजना के द्वारा विशेष लाभ दे रही है.
सामान्यत: कभी भी कोई 2 एक जैसी योजनाओं से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता लेकिन इस केस में सरकार ने कुछ अपवाद निर्धारित किये हैं. केंद्र द्वारा दी जाने वाली प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMVVY) के सभी अभ्यर्थी इस योजना में अप्लाई करने के योग्य होंगे.
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना पात्रता शर्तें (Eligbility criteria) –
- योजना सिर्फ असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं के लिए अतः सिर्फ वाही आवेदन कर लाभ उठा सकते है.
- श्रमिक महिलाएं जिनका लेबर विभाग में रजिस्ट्रेशन होगा उसे ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
- योजना में लाभ लेने के लिए महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है.
- योजना का लाभ मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला को ही मिलेगा.
- योजना का लाभ उन महिलाओं को ही मिलेगा, जिनके अधिकतम 2 बच्चे है.
- जो महिलाएं हॉस्पिटल में डिलीवरी करेंगी, उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना जरुरी दस्तावेज –
- आधार कार्ड
- श्रर्मिक लेबर कार्ड
- मूल निवासी पत्र
- बैंक जानकारी
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्थाई पता
- प्रेगनेंसी का प्रमाण
- डिलीवरी सम्बन्धित डाक्यूमेंट्स
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मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Application Form Online) –
- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आवेदन कर सकते है.
- ऑनलाइन आवेदन के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें. यहाँ होम पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करे तो फॉर्म खुल जायेगा.
- फॉर्म को डाउनलोड कर सभी जानकारी को अच्छे से भरकर, करीबी श्रम विभाग कार्यालय में जाकर जमा कर दें.
- ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको फॉर्म श्रम विभाग के कार्यालय में भी मिल जायेगा, जिसमें आप अच्छे से जानकारी भर कर दस्तावेज लगाकर जमा कर दें.
FAQ –
Ans: असंगठित सेक्टर के गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता इस योजना के द्वारा दी जाती है.
Ans: 16,000 रूपये
Ans: असंगठित श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलायें
Ans: दो किश्तों पहली 4000 रूपए की, दूसरी 12000 रूपए की.
Ans: दो प्रसूति तक
Ans: ऑनलाइन पोर्टल http://labour.mp.gov.in/ द्वारा
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