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मध्य प्रदेश ट्रेजरी डिपार्टमेंट में अब कर्मचारियों के आधार आधारित भुगतान अथवा आधार कार्ड के उपयोग के पूर्व कर्मचारियों से लिखित में सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है|
जी हां मध्यप्रदेश आयुक्त लेखा एवं कोष द्वारा समस्त ट्रेजरी अधिकारियों को आईएफएमआईएस में आधार आधारित भुगतान एइपीएस अथवा आधार नंबर उपयोग के पूर्व संबंधित से सहमति लेने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं|
कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा समस्त कोषालय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आईएफएमआईएस आधार आधारित भुगतान या आधार के उपयोग के पूर्व संबंधित से लिखित सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें|
आधार कार्ड की सहमति प्राप्त नहीं करने पर होगी कार्रवाई
कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा ट्रेजरी ऑफिसर को जारी किए गए पत्र के अनुसार अब समस्त ट्रेजरी अधिकारियों को आईएफएमआईएस अंतर्गत कर्मचारी अधिकारी के आधार क्रमांक का उपयोग करने के पूर्व लिखित में कंसेंट फॉर्म सहमति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा| संचालक कोष एवं लेखा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि आधार आधारित प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित से सहमति प्राप्त नहीं की जाती है, तो आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा कोषालय से संबंधित सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को इस संबंध में सूचित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं|
आधार आधारित भुगतान कार्रवाई के पूर्व सहमति प्राप्त नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं|
IFMIS अंतर्गत आधार आधारित भुगतान के लिए सहमति हेतु आयुक्त कोष एवं लेखा का पत्र
आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में आधार आधारित भुगतान अथवा आधार कार्ड के उपयोग के पूर्व संबंधित के अनुमति लेने के संबंध में जारी किए गए आयुक्त कोष एवं लेखा का पत्र आपकी सुविधा के लिए डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है|
आधार कार्ड उपयोग हेतु सहमति पत्र का प्रारूप
एमपी ट्रेजरी में समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के आधार आधारित भुगतान के लिए उनसे प्राप्त किए जाने वाला सहमति पत्र का प्रारूप