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बेरोजगारी भत्ता अगर कोरोना काल में कोई बेरोजगार हुआ है तो सरकार देगी बेरोजगार भत्ता जानें, केंद्र सरकार सभी बेरोजगार लोगों के लिए लाई राहत भरी खबर

बेरोजगारी भत्ता कोरोनावायरस ने देश दुनिया को जो नुकसान पहुंचाया वो सभी जानते हैं। हर तबके का इंसान इस बीमारी से जूझ रहा है। सबसे ज़्यादा जो परेशान हुआ है वो है मज़दूर न नौकरी बची न पेट भरने को रोटी। अब सरकार ने बेरोज़गारों को तोहफा देने का मन बनाया है जिसके तहत सरकार बेरोजगारों को 3 महीने तक आधी सैलरी देगी।

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सैलरी नहीं मिलने की वजह से करोड़ों लोगों के सामने आजीविका को लेकर समस्याएं पैदा हो गई हैं।

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  • कोरोना महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर लोग नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इन सभी बेरोजगार लोगों के लिए राहत भरी खबर लाई है। अगर कोई कोरोना काल में बेरोजगार हुआ है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
  • जानें, किन लोगों को मिलेगा फायदा
  • अगर आप भी कोरोना काल में बेरोज़गार हुए हैं तो जान लें कि इस स्कीम का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) के तहत रजिस्टर्ड हैं। वर्कर्स को फायदा देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, जिसका संचालन ESIC की तरफ से किया जाता है, उसे 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता मिलता है।
  • ज़रूरी बात :
  • • ये पैसा केवल उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो ESIC स्कीम के साथ कम से कम पिछले दो सालों से जुड़े हैं।
  • • मतलब केवल उन्हीं वर्कर्स को इसका लाभ मिलेगा जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस स्कीम से जुड़े रहे।
  • • इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों का कामकाज जरूरी है।
  • • बोर्ड के फैसले के मुताबिक, अब इसके लिए वर्कर्स के क्लेम को नियोक्ता की तरफ करने की जरूरत नहीं होगी।
  • • मीटिंग के एजेंडे के मुताबिक, क्लेम को सीधे तौर पर ESIC के शाखा कार्यालय में जमा किया जा सकता है और शाखा कार्यालय स्तर पर ही नियोक्ता के जरिए क्लेम का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
  • • इसके बाद वर्कर्स के खाते में सीधे तौर पर क्लेम की रकम भेज दी जाएगी।
  • • बेरोजगार शख्स अधिकतम 90 दिनों (तीन महीने) के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है।
  • • वह तीन महीने के लिए औसत सैलरी का 50 फीसदी क्लेम कर सकता है।
  • • पहले यह सीमा 25 फीसदी थी। एक और नियम में बदलाव किया गया है।
  • • पहले बेरोजगार होने के 90 दिनों के बाद इसका फायदा उठाया जा सकता था। फिलहाल इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। यह जानकारी लेबर ऐंड एंप्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार ने दी है।

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इन्हें मिलता है ESIC स्कीम का फायदा –

जो वर्कर्स एक लिमिट तक कमाते हैं उनके लिए ESI स्कीम होती है। जिस फैक्ट्री में 10 या उससे ज्यादा मजदूर होते हैं, वहां यह स्कीम लागू होती है। उनकी सैलरी अगर 21 हजार तक होती है तो यह स्कीम लागू होगी। ईएसआई के तहत देश की करीब 3.5 करोड़ फैमिली यूनिट शामिल है, जिसके कारण करीब 13.5 करोड़ लोगों को कैश और मेडिकल बेनिफिट मिलता है।

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