स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत 20 सितंबर तक आवेदन प्राप्त किए गए। RTE के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रदेश भर से आए 88150 आवेदन। आरटीई अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का जन शिक्षा केंद्र पर सत्यापन का आज आखिरी दिवस है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने की निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 2020-21 के लिए निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन किए थे उन्हें जन शिक्षा केंद्र स्तर पर आवेदनों को सत्यापन करना अनिवार्य है। आवेदन सत्यापन होने के पश्चात 28 सितंबर को है लॉटरी के माध्यम से सम्बन्धित को अवगत करवाया जाएगा।
राज्य शिक्षा केंद्र में 85 % आवेदकों ने कराया सत्यापन
-28 सितंबर को पारदर्शी रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी
-लॉटरी के जरिए होगा स्कूलों का आवंटन
श्री धनराजू ने बताया कि 28 सितंबर 2021 को पारदर्शी रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी से आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जायेगा और चयनित आवेदकों को एस.एम.एस. से भी सूचित किया जाएगा।
लॉटरी में चयनित आवेदक 28 सितंबर से 8 अक्टूबर 2021 के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
प्रवेश लेते समय संबंधित प्राइवेट स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी।सभी जिलों के कलेक्टर को नियमानुसार और पूर्ण पारदर्शी तरीके से नियत समय अवधि में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए कार्यवाही संपादित करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं।