आरटीई मध्यप्रदेश प्रवेश 2021 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म | RTE Madhya Pradesh Admission In Hindi, Madhya Pradesh Admission In Hindi) (Application, School List, last date, Lottery Result Online Check, Eligibility, Documents, Selection Process)

मध्य प्रदेश के स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट (आरटीई) यानी शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रवेश लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो छात्र वर्ष 2020-21 के सत्र में स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं. आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत एमपी राज्य के सभी पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें, गरीब छात्रों के लिए आरक्षित रखी गई हैं. इसलिए कोई भी गरीब छात्र प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं.

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मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने आरटीई के लिए आवेदन करने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा एक ऐलान किया गया है कि इस बार पिछले सेशन के बच्चों को दाखिला लेने के लिए इस सेशन की कक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही कॉविड बाल कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाले बच्चों को विशेष प्राथमिकता देने का फैसला किया है. आपको बात दें कि प्रवेश प्रक्रिया 2 बार आयोजित होंगी, और यह पोर्टल के माध्यम से होंगी. पिछले साल कोरोना महामारी के चलते दाखिला नहीं हो पाए थे. इस वजह से राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है. इसके तहत पहली प्रवेश प्रक्रिया जून और दूसरी जुलाई में होगी.
क्या है राइट टू एजुकेशन एक्ट (आरटीई)
- इस कानून के मुताबिक हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा लेने का फंडामेंटल राइट है. इस कानून को साल 2009 में बनाया गया है और इस कानून के तहत हर प्राइवेट विद्यालय को अपने स्कूल में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं.
- एमपी सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसी कानून के तहत अपने राज्य के उन गरीब परिवारों के बच्चों से आवेदन मांगे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं.
दाखिला लेने से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथि (Dates) –
कब शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया | 10 जून |
आवेदन करने की अंतिम तारीख | 30 जून |
पंजीकृत आवेदनों में सुधार करने के लिए तारीख | 30 जून |
लॉटरी कब निकली जाएगी | 6 जुलाई |
लॉटरी द्वारा चयनित आवेदकों को सूची जारी की जाएगी | 19 जुलाई |
प्रवेश के लिए स्कूलों का चयन | 25 जुलाई तक |
आवेदन करने के लिए तय की गई योग्यता (Eligibility Criteria)
- मूल निवासी :- मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश में रहने वाले मूल निवासी बच्चों को ही इस योजना का लाभ देने का फैसला किया है.
- वार्षिक आय :- जिन बच्चों के माता – पिता की वार्षिक आय अधिकारिक आय मानदंडों से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- आयु सीमा :- 3 साल से अधिक व 6 साल से कम आयु के बच्चे लिए इसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे.
- वंचित समूह से संबंधित :- आरटीई कानून के अनुसार केवल उन्हीं बच्चों को प्राइवट स्कूल में दाखिला मिल सकता है, जिनका नाता वंचित समूह और वीकर सेक्शन से होगा.
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आवेदन के दौरान लगने वाले दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- अधिवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
आवेदन करने की प्रक्रिया (Application Process)
जो कैंडिडेट स्कूल में दाखिला लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा.
- आरटीई प्रवेश के लिए केवल ऑनलाइन के जरिए ही आवेदन किया जा सकेगा और ये आवेदन इस लिंक पर जाकर किया जा सकता है.
- ऊपर बताए गए यूआरएल पर जाने के बाद एक पेज खुलेगा और उस पेज के राइट साइड में कोने की तरफ एक ‘न्यू’ सेक्शन दिखेगा.
- उस न्यू सेक्शन में कैंडिडेट को सातवें नंबर पर आरटीई ऑनलाइन लॉटरी लिखा हुआ दिखेगा और कैंडिडेट को उस पर क्लिक करना होगा, इस लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
- ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद जो पेज खुलेगा उस पेज में सबसे नीचे ‘आवेदन’ सेक्शन दिखेगा और उस सेक्शन में दूसरे नंबर पर ‘ ऑनलाइन आवेदन करें’ लिखा हुआ दिखेगा. कैंडिडेट को उस पर क्लिक करना होगा. क्लिक करने क बाद एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा और उस फॉर्म को कैंडिडेट को भरना होगा.
- फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट को एक ओटीपी भी भेजा जाएगा और उस ओटीपी का इस्तेमाल वेरिफिकेशन करने के लिए किया जाएगा.
- वेरिफिकेशन होने के बाद फॉर्म भरने का प्रोसेस पूरा हो जाएगी और ये प्रोसेस होने के बाद कैंडिडेट अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.
लॉटरी का रिजल्ट ऑनलाइन ऐसे देखें (Lottery Result Online Check)
- आरटीई एमपी प्रवेश का लॉटरी का परिणाम देखने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट में जायें.
- इसके बाद आपको आरटीई पोर्टल पर क्लिक करते हुए ‘एडमिशन चेक इन’ विकल्प पर क्लिक करा है.
- इसके अगले पेज में आपको अपने रजिस्ट्रेशन का नंबर एवं पासवर्ड इंटर करना होगा. इसके बाद आपको बच्चे के नाम की सूची में अपने बच्चे का नाम टाइप करें.
- इस तरह से आप आरटीई एमपी प्रवेश लॉटरी का रिजल्ट दे सकते हैं.
अपने पसंदीदा स्कूल का कर सकते हैं चयन (List of School)
- आरटीई कानून के तहत स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट अपने पसंदीदा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने गांव या वार्ड के अनुसार स्कूल का चयन कर सकते हैं.
- इसके अलावा आरटीई के तहत एमपी के जिन स्कूलों में प्रवेश लिया जा सकता हैं, उन स्कूलों के नामों की सूची लिंक पर जाकर हासिल की जा सकती है.
- इस लिंक पर जाकर बस आवेदकों को अपने जिला, गांव और किस कक्षा में दाखिला लेना है, जैसी इत्यादि जानकारी को भरना होगी और ये जानकारी भरने के बाद आवेदकों को उनके जिले और गांवों के उन स्कूलों के नामों के बारे में जानकारी मिल जाएगी जिनमें वो आरटीई लॉटरी के जरिए दाखिला लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
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कैसे किया जाएगा छात्रों का चयन (Selection Process)
- गौरतलब है कि हर स्कूल में केवल 25 % सीटें ही वीकर सेक्शन से नाता रखने वाले बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाती है. इसलिए आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद जिन कैंडिडेट ने स्कूलों में दाखिला लेने के लिए अप्लाई किया होगा. उन सभी कैंडिडेट्स में से केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को दाखिला दिया जाएगा, जिनका नाम लॉटरी के जरिए निकलेगा.
- लॉटरी में नाम निकलने के बाद कैंडिडेट को स्कूल में दाखिला लेने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा और जैसे ही आवश्यक दस्तावेजों को कैंडिडेट द्वारा स्कूल में जमा करवा दिया जाएंगा, वैसे ही उसका एडमिशन हो जाएगा
आरटीई कानून की मदद से गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलता है और इस कानून की मदद से हर साल कई गरीब परिवार के बच्चे मुफ्त में शिक्षा हासिल कर पाते हैं.
FAQ
Ans : जुलाई, 2021.
Ans : इसके लिए अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा.
Ans : http://rteportal.mp.gov.in/
Ans : अधिकारिक वेबसाइट में जाकर.
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