सरकार सोशल सिक्योरटी स्कीम का दायरा बढ़ाने के अपने लक्ष्य के तहत अब स्वरोजगार करने वालों को भी ईपीएफओ के दायरे में ला सकती है. यानी अब उन्हें भी पीएफ की सुविधा मिल सकती है. सरकार की इस योजना से अब तक सोशल सिक्योरिटी स्कीम से बाहर रह रहे 90 फीसदी कामगार इसके तहत आ जाएंगे.
डॉक्टर, वकील और सीए के लिए भी पीएफ सुविधा
स्वरोजगार करने वालों के अतिरिक्त वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ईपीएफओ के जरिये सरकार की पीएफ योजना में योगदान कर सकेंगे. अभी तक जो कर्मचारी किसी एंप्लॉयर की नौकरी करते हैं, वे ही प्रॉविडेंट फंड सब्सक्राइवर हो सकते है.
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