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मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग : 5वी 8वीं परीक्षा समय सारणी घोषित ऐसे होगी परीक्षा

मध्यप्रदेश का शिक्षा केंद्र कक्षा पांचवी और आठवीं परीक्षा के लिए समय सारणी घोषित कर दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 वर्षों से पांचवी आठवीं की परीक्षा नहीं हो पाई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने पांचवी और आठवीं परीक्षा के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए हैं।

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मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग : 5वी 8वीं परीक्षा समय सारणी घोषित ऐसे होगी परीक्षा 8

प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में पांचवीं व आठवीं की वार्षिक परीक्षाएं एक अप्रैल से शुरू होगी, जो 9 अप्रैल तक चलेगी। वहीं बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क 21 मार्च से 31 मार्च के बीच पूरा करा लिए जाएंगे। इस परीक्षा को बोर्ड परीक्षा नहीं कहा जाएगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने सोमवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

परीक्षा में 60 अंक का लिखित प्रश्नपत्र और 40 अंक प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में 33 फीसद अंक लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो अनुत्तीर्ण कर उसी कक्षा में रोका जाएगा। उसे दुबारा उसी क्लास में पढ़ना होगा। हालांकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए दो माह बाद पुन: परीक्षा ली जाएगी। फेल विद्यार्थियों को दो माह तक तैयारी कराई जाएगी। इसके बाद परीक्षा ली जाएगी

कक्षा 5 वीं व 8 वीं वार्षिक परीक्षा निर्देश वर्ष 2021-22

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा वर्तमान अकादमिक सत्र 2021-22 से कक्षा 5 एवं 8 का वार्षिक मूल्यांकन निम्नानुसार होगा।

1 अप्रैल से 9 अप्रैल के मध्य आयोजित होगी परीक्षा

आर.टी.ई. एक्ट 2019 संशोधन एवं गजट नोटिफिकेशन के उपरांत प्रदेश में कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षा वार्षिक परीक्षा के रूप में संबोधित की जाएगी। यह परीक्षा 1 अप्रैल से 9 अप्रैल 2022 की अवधि में संलग्न समय-सारणी अनुसार आयोजित की जाएगी। इसे बोर्ड परीक्षा नहीं कहा जाएगा।

अकादमिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 एवं 8 की नियमित परीक्षा राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में संपादित कराई जाएगी।

निर्धारित अंक प्राप्त करने पर ही वार्षिक परीक्षा में पास हो पाएंगे विद्यार्थी

परीक्षा में बैठने वाला कोई बालक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि वह सभी विषयों राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा विनिश्चित किए गए अंक या ग्रेड प्राप्त करता है।

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निर्धारित जान क्या ग्रेड प्राप्त नहीं करने पर 2 माह में पुनः परीक्षा दे सकेंगे

परीक्षा में बैठने वाला कोई बालक यदि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा विनिश्चित किए गए अंक या ग्रेड (सभी विषयों में) प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस बालक को विद्यालय द्वारा अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से दो माह की कालावधि के भीतर उसे उन विषयों में पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा।

फेल विद्यार्थियों को नहीं किया जाएगा प्रमोट, ना ही स्कूल से बाहर किया जाएगा

पुनः परीक्षा के मूल्यांकन के उपरांत भी यदि बालक सभी विषयों में अथवा किसी भी विषय में अर्हताकारी अंक / ग्रेड प्राप्त करने में सफल नहीं होता है तो ऐसे बालक को उसकी अध्ययनरत कक्षा में ही वापस रोका जायेगा।

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अनुत्तीर्ण बालक को कक्षोन्नति प्रदान नहीं की जाएगी।

स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

प्रश्नपत्र एवं परीक्षा संबंधी अन्य सामग्री की व्यवस्था

कक्षा 5 व 8 हेतु प्रश्नपत्र का स्वरूप, प्रश्नपत्र सह उत्तरपुस्तिका होगा। प्रश्नपत्र व परीक्षा की अन्य सामग्री की सॉफ्टकापी राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 अनुसार स्वीकृत दरों के आधार पर परीक्षा सामग्री का मुद्रण कराया जाएगा और परीक्षा संबंधी समस्त सामग्री जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को उपलब्ध कराई जाएगी।

मूल्यांकन व्यवस्था

  • विकासखण्ड अंतर्गत अन्य संकुल केन्द्र को मूल्यांकन केन्द्र बनाया जाएगा।
  • संबंधित विद्यालय के प्राचार्य मूल्यांकन केन्द्राध्यक्ष रहेंगे।
  • उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन बच्चे की अध्ययनरत शाला के शिक्षकों द्वारा नहीं किया जाएगा।
  • कक्षा 5 व 8 प्रत्येक विषय का पूर्णाक 100 होगा, जिसमें 60 अंक का लिखित प्रश्नपत्र एवं 40 अंक का होमबेस्ड प्रोजेक्ट कार्य होगा।
  • बच्चे को वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रत्येक विषय की लिखित (बाह्य परीक्षा) एवं प्रोजेक्ट (आंतरिक परीक्षा) में पृथक-पृथक 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
  • मूल्याकन उपरांत वार्षिक परिणाम परीक्षाफल पत्रक का अनुमोदन मूल्यांकन केन्द्र प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कराने के उपरांत ही परीक्षाफल घोषित किया जाएगा।

अशासकीय अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त शालाओं हेतु

  • अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों के लिए भी उपरोक्त आर.टी.ई. संशोधन अनुसार विनिर्दिष्ट कार्यवाही लागू होगी।
  • अशासकीय शालाओं में वार्षिक परीक्षा एवं पुनः परीक्षा का आयोजन एवं प्रबंधन अशासकीय विद्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा।
  • अशासकीय विद्यालयों में 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षा उपरांत रिजल्ट शीट का अनुमोदन संकुल केन्द्र प्राचार्य एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत 22 अप्रैल 2022 को परीक्षाफल घोषित किया जाएगा तथा यही व्यवस्था पुनःपरीक्षा में भी लागू होगी।

पाठ्यक्रम

कक्षा 1 से 8 के पाठ्यक्रम को पूर्ण पुनर्वियोजित कर 60% लिखित और 40% प्रोजेक्ट वर्क में विभाजित किया गया है। इसी पुनर्वियोजित पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

निर्देशों की एक प्रति समस्त शासकीय / अशासकीय शालाओं को अविलम्ब उपलब्ध कराएं एवं निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएं 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा एवं पुनः परीक्षा तथा परिणाम घोषित करने संबंधी निर्देशों का पालन अशासकीय विद्यालयों में भी कराना सुनिश्चित किया जाए ।


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