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माध्यमिक शिक्षा मंडल नई शिक्षा नीति माशिम क्लासेस 2020 निरस्त अब नहीं होगी कक्षा नौवीं से 12वीं के बच्चों की दूरदर्शन क्लासेस

माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020-21 कक्षा नौवीं से 12वीं दूरदर्शन हेतु जारी आदेश दिनांक 3 सितंबर 2020 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 3 सितंबर 2020 को कक्षा नौवीं से 12वीं के बच्चों के लिए ऑनलाइन दूरदर्शन पर कक्षाएं प्रारंभ करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे।

दूरदर्शन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम कक्षा के प्रसारण पर रोक –

माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने डीएड D.el.ed / D.ed. प्रथम द्वितीय वर्ष 2020 का परीक्षा कार्यक्रम टाइमटेबल किया जारी 1 सितंबर से होगी परीक्षा #dled #educationportal(Opens in a new browser tab)

माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी निर्देशों दिनांक 3 सितंबर 2020 के अनुसार कक्षा नौवीं से 12वीं के बच्चों हेतु माशिमं ऐप के माध्यम से मूल्यांकन एवं दूरदर्शन के माध्यम से माशिमं कक्षा का आयोजन किया जाना था । जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने संबधित आदेश जरी कर दिया गया हैं |

साप्ताहिक समय सारणी Timetable हमारा घर हमारा विद्यालय कक्षा १२वी Class 12th आर्ट्स माह सितम्बर 2020(Opens in a new browser tab)

“माशिम कक्षा” दूरदर्शन कार्यक्रम की समय सारणी भी जारी की गई थी

Probationary प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क की भर्ती Nainital bank limited(Opens in a new browser tab)

माशिमं कक्षा के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम की समय सारणी भी ५ सितम्बर को ही द्वारा जारी की गई थी | जिसमें प्रातः 7:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक शैक्षणिक कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने थे। दूरदर्शन के माध्यम से माशिमं कक्षा के प्रसारण संबंधी आदेश को तत्काल माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किए गए आदेश 6 सितंबर से निरस्त किया गया है।

साप्ताहिक समय सारणी Timetable हमारा घर हमारा विद्यालय कक्षा १२वी Class 12th आर्ट्स माह सितम्बर 2020(Opens in a new browser tab)

यह था ३ सितम्बर का आदेश जिसे किया गया निरस्त ?

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आगे क्या होगा ?

कक्षा ९ से १२ तक के लिए केंद्र से जरी गाइड लाइन अनुसार २१ सितम्बर से विद्यार्थी स्कूल परामर्श लेने जा सकेंगे | लेकिन इसके लिए पालको की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी ! मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग हायरसेकण्ड्री कक्षाओ को अब शुरू कर सकता हैं !

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