education

PM CARES for Children scheme : कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की इस तरह से मदद करेगी केंद्र सरकार, 18 वर्ष की आयु से मासिक सहायता और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी, 31 दिसंबर तक यहाँ करे रजिस्ट्रेशन!

PM CARES for Children,PM CARES for Children scheme,कोरोना से अनाथ,केंद्र सरकार, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन ,

कोरोना महामारी के दौरान अपने माता या पिता या दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए यह बेहद कारगर योजना है। केंद्र सरकार ने ऐसे अनाथ बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कदम उठाया है. अगर आपके आस पड़ोस में भी ऐसे अनाथ बच्चे हैं तो उन्हें सरकारी मदद दिलवाएं.

NIRT Vacancy 2020 नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस पदों के लिए भर्ती (Opens in a new browser tab)

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का उद्देश्य

Pm cares for children scheme : कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की इस तरह से मदद करेगी केंद्र सरकार, 18 वर्ष की आयु से मासिक सहायता और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी, 31 दिसंबर तक यहाँ करे  रजिस्ट्रेशन!

COVID महामारी में केवल माता या केवल पिता या माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए लंबी व्यापक देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को सक्षम करना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और जब वे 23 वर्ष की आयु पूरी करते हैं, तब उन्हें वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भरता के लिए उन्हें सशक्त बनाना शामिल है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली 2021, लाभार्थी, ऑनलाइन आवेदन(Opens in a new browser tab)

अन्य पहलुओं के अलावा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में इन बच्चों को एक मल्टीमॉडल रणनीति के माध्यम से सहायता, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए गैप फंडिंग, 18 साल की उम्र से शुरू होने वाला मासिक वजीफा और जब वे 23 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं तब 10 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान शामिल है।

PM CARES for Children मुफ्त शिक्षा के अलावा कई अन्‍य लाभ

PM CARES for Children अवधि

नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस में भर्तियाँ 2020(Opens in a new browser tab)

Join whatsapp for latest update

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ उठाने के लिए, पात्र बच्चों को 29 मई, 2021 (प्रधानमंत्री की घोषणा की तारीख) और 31 दिसंबर, 2021 के बीच पंजीकृत होना चाहिए। यह योजना तब तक चलने वाली है जब तक कि प्रत्येक पंजीकृत प्राप्तकर्ता 23 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता।

PM CARES for Children कौन होंगे पात्र

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार योजना की पात्रता मानदंड में उन सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने कोविड-19 की वजह से अपने  माता-पिता दोनों या माता-पिता में से एक को, कानूनी अभिभावक/गोद लेने वाले माता-पिता/गोद लेने वाले माता या पिता में एक को खो दिया है। इसके तहत वह बच्चे, योजना का लाभ हासिल करने के पात्र होंगे जिन्होंने 11 मार्च 2020  से दिसंबर 2021 के बीच महामारी की वजह से अपने माता-पिता को खोया है। इसके अलावा, योजना के तहत उन्हीं बच्चों को शामिल किया जाएगा, जिनके माता-पिता या किसी एक की मृत्यु की तारीख के समय बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम थी।

Join telegram

कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशनपीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम

गाइडलाइन के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे का सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके तहत सबसे पहले इस लिंक पर https://pmcaresforchildren.in/registerchild जाना होगा। जहां पर ओटीपी वैरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। ओटीपी वैरिफिकेशन के बाद, नए पेज, बच्चे का विवरण, आधार नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल और माता-पिता, अभिभावक या जिस किसी की मृत्यु हुई है। उसकी मृत्यु तिथि और बच्चे के नाम पर आवेदन करने वाले डिटेल आदि फीड करनी  होगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, उसका विभाग द्वारा वैरिफिकेशन किया जाएगा। वैरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना के लाभ के लिए बच्चा पात्र हो जाएगा। 

इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे, उनकी पहचान के लिए जिलाधिकारी, पुलिस, ग्राम पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के जरिए अभियान चलाकर ऐसे बच्चों की पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद वैरिफिकेशन प्रक्रिया 15 दिन के अंदर पूरी करनी होगी।

पात्रता मापदंड पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम

DigiLEP कक्षा 3-5 | विषय – गणित बच्चों के लिए | दिनांक: 09.10.2020(Opens in a new browser tab)

जिन बच्चों ने COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप 11 मार्च 2020 या इसके बाद माता या पिता या जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता/एकल दत्तक माता-पिता या दोनों को खो दिया है, वे 31 दिसंबर 2021 तक इस योजना के तहत होने वाले लाभ के लिए पात्र हैं। 11 मार्च 2020 को WHO ने COVID-19 की एक महामारी के रूप में घोषणा की थी। माता-पिता की मृत्यु की तिथि तक, बच्चे की आयु 18 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए।

योजना के तहत उपलब्ध पात्रता पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम

i) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की सहायता से प्रयास किया जाएगा कि बच्चे को उसके विस्तारित परिवार, रिश्तेदारों या रिश्तेदारों के भीतर पुनर्वास की संभावना का पता लगाया जाए।

ii) यदि विस्तारित परिवार, रिश्तेदार, परिजन या बच्चे के रिश्तेदार उपलब्ध नहीं हैं/सीडब्ल्यूसी द्वारा फिट नहीं पाए जाते हैं/ या बच्चा (4 -10 वर्ष या उससे अधिक आयु का) उनके साथ रहने को तैयार नहीं है, तो बच्चे को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और समय-समय पर यथा संशोधित उसके बनाए गए नियमों के तहत यथा निर्धारित सावधानी के बाद पालक देखभाल में रखा जाएगा।

iii) यदि सीडब्ल्यूसी द्वारा पालक परिवार उपलब्ध नहीं है/इच्छुक नहीं है/फिट नहीं पाया जाता है, या बच्चा (4 -10 वर्ष या उससे अधिक आयु का) उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, तो बच्चे को आयु और जेंडर उपयुक्त चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन (सीसीआई) में रखा जाना चाहिए।

iv) 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, जिन्हें विस्तारित परिवारों या रिश्तेदारों या पालक परिवारों द्वारा प्राप्त नहीं किए गया या माता-पिता की मृत्यु के बाद उनके साथ रहने या बाल देखभाल संस्थानों में रहने के इच्छुक नहीं हैं, तो उन्हें संभव होने पर संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अधीन नेताजी सुभाष चंद बोस आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अन्य आवासीय विद्यालय में नामांकित किया जा सकता है।

v) यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जहां तक संभव हो भाई-भाई या भाई-बहन एक साथ रहें।

vi) गैर-संस्थागत देखभाल के लिए, बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना के तहत निर्धारित प्रचलित दरों पर वित्तीय सहायताबच्चों को (अभिभावकों के खाते में) प्रदान की जाएगी। संस्थागत देखभाल में बच्चों के लिए, बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना के तहत निर्धारित प्रचलित दरों पर बाल देखभाल संस्थानों को रखरखाव अनुदान दिया जाएगा। राज्य योजना के तहत निर्वाह सहायता का कोई प्रावधान भी बच्चों को अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जा सकता है।

प्री-स्कूल और स्कूल शिक्षा के लिए सहायता

1) 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, चिन्हित लाभार्थियों को पूरक पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा/ईसीसीई, टीकाकरण, स्वास्थ्य रेफरल और स्वास्थ्य जांच के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं से सहायता प्राप्त होगी।

10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए

i) किसी भी नजदीकी स्कूल में डे स्कॉलर यानी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल/केन्द्रीय विद्यालयों (केवी)/निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।

ii) सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मुफ्त वर्दी और पाठ्यपुस्तकों के दो सेट प्रदान किए जाएंगे।

iii) निजी स्कूलों में, आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत शिक्षण शुल्क में छूट दी जाएगी।

iv) ऐसी परिस्थितियों में जहां कोई बच्चा उपरोक्त लाभों को प्राप्त करने में असमर्थ है, आरटीई मानदंडों के अनुसार फीस पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से दी जाएगी। योजना वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर खर्च के लिए भी भुगतान करेगी।

11-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए

i) यदि बच्चा विस्तारित परिवार के साथ रह रहा है, तो डीएम द्वारा निकटतम सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल/केन्द्रीय विद्यालयों (केवी)/निजी स्कूलों में छात्र के रूप में प्रवेश सुनिश्चित किया जा सकता है।

ii) बच्चे को संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अधीन, डीएम द्वारा नेताजी सुभाष चंद बोस आवासीय विद्यालय / कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय / एकलव्य मॉडल स्कूल / सैनिक स्कूल / नवोदय विद्यालय / या किसी अन्य आवासीय विद्यालय में नामांकित किया जा सकता है।

iii) डीएम ऐसे बच्चों के लिए छुट्टियों के दौरान सीसीआई या किसी उपयुक्त स्थान पर रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं।

iv) ऐसी परिस्थितियों में जहां कोई बच्चा उपरोक्त लाभों को प्राप्त करने में असमर्थ है, आरटीई मानदंडों के अनुसार फीस पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से दी जाएगी। योजना वर्दी, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक पर खर्च के लिए भी भुगतान करेगी।

उच्च शिक्षा के लिए सहायता

i) भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में बच्चे की सहायता की जाएगी।

ii) उन परिस्थितियों में जहां लाभार्थी मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार की योजना से ब्याज छूट का लाभ उठाने में असमर्थ है, तो शैक्षिक ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से किया जाएगा।

iii) एक विकल्प के रूप में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को मानदंडों के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ऐसी पात्रताओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।

स्वास्थ्य बीमा

i) सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा।

ii) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत पहचाने गए बच्चे को पीएम जय के तहत लाभ मिले।

वित्तीय सहायता

iii) लाभार्थियों का खाता खोलने और सत्यापन करने पर एकमुश्त राशि सीधे लाभार्थियों के डाकघर खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रत्येक पहचाने गए लाभार्थी के खाते में एक यथानुपात राशि अग्रिम रूप से जमा की जाएगी, ताकि प्रत्येक लाभार्थी के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के समय 10 लाख रुपये मिले।

iv) बच्चों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, 10 लाख रुपये के कोष का निवेश करके मासिक वजीफा मिलेगा। लाभार्थी को 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वजीफा प्राप्त होगा।

v) उन्हें एक लाख रुपये की राशि मिलेगी। 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख।

CLICK HERE TO SEE DETAILED GUIDELINES OF THE SCHEME

अगर आप को डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शिक्षकों के साथ शेयर करने का कष्ट करें|

Follow us on google news - digital education portal
Follow Us On Google News – Digital Education Portal

हमारे द्वारा प्रकाशित समस्त प्रकार के रोजगार एवं अन्य खबरें संबंधित विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जाती है। कृपया किसी प्रकार के रोजगार या खबर की सत्यता की जांच के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट विजिट करें | अपना मोबाइल नंबर या अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी शेयर न करे ! किसी भी रोजगार के लिए व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जाती हैं ! डिजिटल एजुकेशन पोर्टल किसी भी खबर या रोजगार के लिए जवाबदेह नहीं होगा

Team Digital Education Portal


Discover more from Digital Education Portal

Subscribe to get the latest posts to your email.

Show More

आपके सुझाव हमारे लिए महत्त्वपूर्ण हैं ! इस पोस्ट पर कृपया अपने सुझाव/फीडबैक देकर हमे अनुग्रहित करने का कष्ट करे !

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Discover more from Digital Education Portal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|