Teacher Salary : पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों के शिक्षा विभाग में नवीन अथवा उच्च पद पर नियुक्त होने पर वेतन निर्धारण के संबंध में डीपीआई ने जारी किए नवीन निर्देश
![Teacher salary : पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों के शिक्षा विभाग में नवीन अथवा उच्च पद पर नियुक्त होने पर वेतन निर्धारण के संबंध में डीपीआई ने जारी किए नवीन निर्देश 4 Teacher salary : पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों के शिक्षा विभाग में नवीन अथवा उच्च पद पर नियुक्त होने पर वेतन निर्धारण के संबंध में डीपीआई ने जारी किए नवीन निर्देश](https://i0.wp.com/educationportal.org.in/wp-content/uploads/2022/03/school-education-department-old-employee-salary-issue.png?fit=1024%2C1024&ssl=1)
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की गई है | आपको बता दें कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारों ऐसे युवा भी शामिल हुए थे जो कि शिक्षा विभाग या किसी विभाग में नियमित अथवा अनियमित पदों पर कार्यरत थे | ऐसे हजारों कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है | जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं |
![Teacher salary : पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों के शिक्षा विभाग में नवीन अथवा उच्च पद पर नियुक्त होने पर वेतन निर्धारण के संबंध में डीपीआई ने जारी किए नवीन निर्देश 5 School education department old employee salary issue](https://i0.wp.com/educationportal.org.in/wp-content/uploads/2022/03/school-education-department-old-employee-salary-issue.png?resize=1024%2C1024&ssl=1)
राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि, राज्य शासन के अधीन ऐसे शासकीय सेवक जो कि अपने ही द्वारा (राज्य शासन के अधीन) अन्य विभागों में किसी पद के लिये उचित माध्यम से, आवेदन पत्र देते हैं और यदि उनका चयन आवेदित पद पर हो जाता है, किन्तु प्रशासनिक कारणों से यदि उन्हें अपने पूर्व पद का त्यागपत्र देने को कहा जाता है तो, त्यागपत्र को एक तकनीकी औपचारिकता मानते हुए, उन्हें पूर्व सेवाओं का लाभ, अन्यथा नियमों के अन्तर्गत देय हो तो, pay fixation वेतन निर्धारण के लिये भी दिया जयेगा । ऐसे प्रकरणों में वेतन, मूलभूत नियम, 27 का उपयोग कर, निर्धारित किया जाएगा।
मामला पूर्व से स्कूल शिक्षा विभाग या अन्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के नवीन नियुक्ति का
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई हजारों शिक्षक भर्ती के दौरान सैकड़ों उम्मीदवार जो कि पूर्व से ही इसको शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्य थे अथवा माध्यमिक शिक्षक के रूप में कार्य थे एवं जिनका चयन अब माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए हुआ है ऐसे कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को लेकर संपूर्ण मध्यप्रदेश में अप्रिय स्थिति बनी हुई है|
उदाहरण के तौर पर इस को शिक्षा विभाग में ही पूर्व से प्राथमिक शिक्षक के रूप में कोई शिक्षक जिसका चयन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसका वेतन निर्धारण किस आधार पर किया जाए ? निर्देश विभाग में अभी तक उपलब्ध नहीं होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई थी जिसके कारण ऐसे कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है | इसी प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग में कई ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है जो कि पूर्व से मध्य प्रदेश शासन के अन्य विभागों में स्थाई अथवा अस्थाई रूप से कार्यरत थे एवं जिन्होंने नियमानुसार विभाग प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही उक्त चयन प्रक्रिया में शामिल हुए हैं एवं जिन का चयन हुआ है ऐसी स्थिति में ऐसे कर्मचारियों को भी परिवीक्षा अवधि के अनुसार ही वेतन भुगतान होगा अथवा उन्हें नियुक्ति दिनांक चुनने का अवसर प्राप्त होगा इसे लेकर काफी विभागीय उठापटक चल रही थी |
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज इस संदर्भ में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए नवनियुक्त शिक्षकों को स्टाइपेंड के नियमानुसार प्रथम वर्ष कुल वेतन का 70% भुगतान करने के निर्देश दिए गए|
पूर्व से कार्यरत स्थाई कर्मियों को मिलेगा वेतन निर्धारण वारिस या वारिस डी का लाभ
जारी हुए उक्त निर्देशों के अनुरूप “ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो कि पूर्व से स्थाई रूप से कार्यरत थे एवं जिनका चयन किसी अन्य विभाग में हुआ है उनका वेतन निर्धारण 22 या 22 डी के अंतर्गत जैसी भी स्थिति निर्मित होती है नियत किया जाना चाहिए |”
क्या है वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22 C ?
पूर्व पद का वेतन यदी नवीन पद के न्यूनतम वेतन से अधिक है तो वेतन के संरक्षण का लाभ उसी प्रकार मिलेगा जैसे मूलभूत नियम 22 D में मिलता , लेकिन यह लाभ केवल स्थाई लोकसेवकों के लिए है । जिन प्रकरणों में वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा उनमे भी परिवीक्षा अवधी के दौरान पूर्व पद के वेतन में वेतन वृद्धि की गणना काल्पनिक आधार पर की जाएगी एवं नियमानुसार 70, 80, 90 एवं 100 प्रतिशत वेतन प्राप्त होगा परिवीक्षा अवधी समाप्त होने पर पूर्व वेतन मान की काल्पनिक वेतन वृद्धि जोड़कर 22 D के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाएगा । (मूल भूत नियम 22 C में विस्तृत व्याख्या है ,समान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप दिनांक 9 दिसम्बर 1974 साथ ही 6 फरवरी 2020 को जारी स्पष्टीकरण ) ।
उदाहरण – यहाँ हम एक उदाहरण से समझते हैं की कि एक लोकसेवक जो वेतनमान 32800 -103600 में 38000 मूल वेतन प्राप्त कर रहा है उसकी नियुक्ति परिवीक्षा पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद वेतन मान 36200-114800 पर होती है तो स्थाई और अस्थाई होने पर वेतन निर्धारण किस प्रकार होगा : –
उदाहरण
स्थाई लोकसेवक | अस्थाई लोकसेवक | |
पूर्व पद का वेतन | 38000/-(1/07/2021) | 38000/- |
परिवीक्षा के पद का वेतन | 36200-114800 | 36200-114800 |
प्रथम वर्ष | 15/10/2021 – 25340 (1/07/2021 काल्पनिक वे.वृ. 38000) | 15/10/2021 – 25340 |
द्वितीय वर्ष | 15/10/2022 – 28960 (1/07/2022 काल्पनिक वे.वृ. 39100) | 15/10/2022 – 28960 |
तृतीय वर्ष | 15/10/2023 – 32580 (1/07/2023 काल्पनिक वे.वृ. 40300) | 15/10/2023 – 32580 |
चतुर्थ वर्ष | 15/10/2024 42000 (22 डी का लाभ) | 15/10/2024 – 36200 |
पंचम वर्ष | 15/10/2025 43300 | 15/10/2025 – 37300 |
1-भर्ती नियम २२ डी क्या है जानकारी के लिये पी;डी;एफ; डाउनलोड कीजिये
2-भर्ती नियम २२ सी क्या है जानकारी के लिये पी;डी;एफ; डाउनलोड कीजिये
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