education

गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों के लिये राज्य शासन ने तय की रूपरेखा
कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थलों पर व्यवस्था करने दिये निर्देश

राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस गरिमामय ढंग से मनाया जाएगा। राज्य शासन ने इस वर्ष नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दृष्टिगत कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की है।

Capture 2022 01 22 226350250595700181549
गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों के लिये राज्य शासन ने तय की रूपरेखा
कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थलों पर व्यवस्था करने दिये निर्देश 8

राज्य शासन द्वारा 26 जनवरी पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होगा। कार्यक्रम प्रातः 9 बजे शुरू होगा, जिसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेंगे तथा उपस्थित जनसभा को संबोधित करेंगे।

गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालयों में गत वर्षानुसार मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया जाएगा। परेड का आयोजन सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही होगा।

गणतंत्र दिवस पर राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया .जाएगा।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर्स और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं।

परेड में एनएसएस, स्काउट-गाईड एवं शौर्यादल शामिल नहीं होगें। परेड के पश्चात घुड़सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद झांकियाँ निकाली जायेंगी।

Join whatsapp for latest update

परेड का आयोजन पिछले वर्ष की भांति किया जाएगा, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, जेल वार्डन, सीआईएसएफ, आरएएफ एवं सीनियर एनसीसी छात्रों की टुकड़ियाँ शामिल होगी।

कोविड-19 के मद्देनजर परेड में एनएसएस, स्काउट-गाईड एवं शौर्यादल आदि भाग नहीं लेगें। गत वर्षानुसार झांकियाँ निकाली जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चे शामिल नहीं होंगे।

Join telegram

ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

कार्यक्रम स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने और कार्यक्रम स्थल पर हैण्ड सेनेटाइजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखने के साथ कोविड-19 संक्रमण के संबंध में जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालय में महापौर/अध्यक्ष (जहाँ निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष कार्यरत है) द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी ध्वजारोहण करेंगे।

जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रगान होगा। ऐसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत जहाँ प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख ध्वजारोहण करेंगे।


Discover more from Digital Education Portal

Subscribe to get the latest posts to your email.

Show More

आपके सुझाव हमारे लिए महत्त्वपूर्ण हैं ! इस पोस्ट पर कृपया अपने सुझाव/फीडबैक देकर हमे अनुग्रहित करने का कष्ट करे !

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Discover more from Digital Education Portal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|