स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफर नीति जारी: एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से जारी होंगे ट्रांसफर आदेश, स्वयं के व्यय पर ट्रांसफर के लिए 18 जुलाई तक DEO को करना होगा आवेदन, 31 जुलाई को लॉक हो जाएगा पोर्टल
31 जुलाई को रात 12 बजे ट्रांसफर के लिए पोर्टल लॉक हो जाएगा।
मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/ कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। इस वर्ष ट्रांसफर की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग की जारी ट्रांसफर नीति के अनुसार ही होगी। 31 जुलाई को रात 12 बजे ट्रांसफर के लिए पोर्टल लॉक हो जाएगा।
नीति के अनुसार शिक्षक संवर्ग के ट्रांसफर आदेश एजुकेशन पोर्टल से ही जारी होंगे एवं संबंधितों को एम-शिक्षा मित्र एप पर उपलब्ध कराएं जाएंगे। वहीं, ज्वॉइनिंग/ रिलिविंग संबंधी कार्रवाई भी पोर्टल के माध्यम से ही होगी। इस संबंध में जारी ऑफलाइन आदेश स्वत: प्रभाव शून्य होंगे। सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमाेद सिंह की तरफ से नीति के संबंध में आदेश जारी किए गए।
स्वयं के व्यय पर ट्रांसफर के लिए आवेदन कार्यालय प्रमुख के सत्यापन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को 18 जुलाई तक प्रस्तुत करना होंगे। दिव्यांगता की स्थिति या गंभीर बीमारी से पीड़ित अथवा विशेष परिस्थिति में शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवकों के आवेदन डाक के माध्यम से अथवा किसी भी स्तर पर सीधे कार्यालय पर प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जिला स्तर पर कार्रवाई होने वाले आवेदनों को छोड़कर बाकी आवेदनों को डीईओ को परीक्षण कर संवर्ग वार आयुक्त लोक शिक्षण को 19 जुलाई तक भेजना होगा।
एजुकेशन पोर्टल पर स्वीकृत, रिक्त एवं भरे हुए पदों की वर्तमान स्थिति की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के लॉग इन पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। इस जानकारी को डीईओ को तीन दिन में सत्यापित करना होगा। इसके बाद कोई गड़बड़ी होने पर उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी।
सीएम राइज योजना के तहत संचालित विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल के पद ब्लॉक किए जाएंगे। इन विद्यालयों में ट्रांसफर के माध्यम से पदस्थापना नहीं की जाएगी। यदि किसी जिले में इन स्कूलों के पदों में ट्रांसफर किया जाएगा तो वह स्वत: शून्य माने जाएंगे।
किसी स्कूल/कार्यालय में किसी रिक्त पद पर जिले एवं राज्य दोनों स्तर से ट्रांसफर आदेश जारी किए जाने की स्थिति में राज्य स्तर से जारी ट्रांसफर आदेश प्रभावशील होगा एवं जिला स्तर से जारी ट्रांसफर आदेश स्वत: प्रभाव शून्य माना जाएगा।
जिले के अंदर किए जाने वाले ट्रांसफर पर प्रभारी मंत्री का अनुमाेदन प्राप्त करने की कार्रवाई 25 जुलाई से 31 जुलाई तक कर आदेश पोर्टल के माध्यम से जारी करना होगा। 31 जुलाई को रात 12 बजे ट्रांसफर के लिए पोर्टल लॉक हो जाएगा।
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