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नौकरी खोने वालों के लिए राहत भरी खबर ESIC दोगुना की बेरोजगारी लाभ भुगतान की सीमा अधिसूचना जारी
ESICvacancy

नौकरी खोने वालों के लिए राहत भरी खबर ESIC दोगुना की बेरोजगारी लाभ भुगतान की सीमा अधिसूचना जारी

नौकरीपेशा वर्ग के लिए यह राहत भरी खबर है। कोरोना संकट के दौर में जिनकी नौकरी चली गई है, उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अब वेतन की 50 प्रतिशत पैसा बतौर बेरोजगारी राहत राशि प्राप्त करने के लिए क्लेम कर सकेंगे। ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के सदस्य इस सुविधा के पात्र होंगे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में गुरुवार को नियमावली जारी कर दी है। मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन के कारण नौकरी खोने वाले लोगों के लिए बेरोजगारी राहत भत्ता भी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है, जो पहले 25 प्रतिशत था। मंत्रालय ने जनहित में बयान जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि नौकरी गंवा चुके लोगों को अटल बीमित कल्याण योजना के तहत आवेदन करने का लाभ मिलेगा।

श्रम मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ESIC की आधिकारिक वेबसाइट पर ये क्लेम किया जा सकता है। इस क्लेम की प्रक्रिया के दौरान शपथ-पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी एवं बैंक अकाउंट की डिटेल संबंधित व्यक्ति ESIC के कार्यालय में भेजना होगा। वे या तो स्वयं जाकर दे सकते हैं या डाक से भी भेज सकते हैं। राहत राशि का भुगतान सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा।श्रम मंत्री ने ESIC ईएसआईसी के प्रयासों की सराहना करते हुये कहा कि यह निगम मौजूदा दौर में देश के करीब 3.49 करोड़ परिवारों को विभिन्न लाभ एव सेवायें प्रदान करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुसार बेरोजगारी लाभ की राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन रोजगार या नौकरी गंवाने वाले श्रमिक चिन्हित

ईएसआईसी शाखा कार्यालयों पर सीधे जमा करा सकते हैं।राहत की बढ़ी हुई दर और दावों के लिए आवेदन संबंधी सुविधा का लाभ 24 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर 2020 के बीच किया जाना जारी रहेगा। इस संबंध में श्रम मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार ESIC ने अटल बीमित कल्याण योजना (Atal Bimit Kalyan Yojana) का 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 यानी 1 वर्ष के लिए और विस्तार करने का फैसला किया है।


Ministry of Labour
@LabourMinistry
ईएसआईसी ने श्री @santoshgangwar, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री, भारत सरकार की अध्‍यक्षता के तहत अटल बीमित कल्‍याण योजना ए‍क और वर्ष,यानी 01 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है
#LabourMinistryFightsCorona
7:22 PM · Sep 17, 2020
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Ministry of Labour
·
Sep 17, 2020
Replying to @LabourMinistry
श्री@santoshgangwar,केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री ने कोविड-19महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण रोजगार खो चुके बीमाकृत व्‍यक्तियों के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ बेरोजगारी हितलाभ वेतन का 25%से बढ़ाकर 50%कर दिया गया है #LabourMinistryFightsCorona
@PIBHindi @PTI_News
Ministry of Labour
@LabourMinistry
भारत सरकार द्वारा दी गई नई छूट के अनुसार अब बीमाकृत व्‍यक्ति ईएसआईसी शाखा कार्यालय में ऑनलाइन सीधे ही दावा प्रस्‍तुत कर सकता है।
#LabourMinistryFightsCorona
@PIB_India
6:53 PM · Sep 17, 2020
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