हरियाणा विधुर (विधवा) पेंशन योजना 2021, [Haryana Pension Scheme] – Digital Education Portal
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हरियाणा विधुर (विधवा) पेंशन योजना 2021, लिस्ट, कितनी है, कब मिलेगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, टोल फ्री नंबर [Haryana Vidhwa (Widow) Pension Scheme in Hindi] (Online Registration, Kitni hai, List, Check, Loan, Status, News, Form)
आजादी के तकरीबन 17 सालों के बावजूद भी देश में आत्मनिर्भर महिलाओं की संख्या काफी कम है, और यही समस्या तब बढ़ जाती है जब अचानक घर के कामकाजी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चूंकि विधवाओं को आज भी हमारे समाज में नौकरी पाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी दिशा में विधवा औरतों को आर्थिक सहायता देने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा विधुर पेंशन योजना जारी की है। इस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जारी किया गया है जिसके तहत वे विधवा औरतें जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, उन्हें विशेष तौर पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा विधुर पेंशन योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए लेख को पढ़ते रहें!
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हरियाणा विधुर पेंशन योजना 2021
योजना का नाम | विधुर पेंशन योजना |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | हरियाणा की विधवा औरतें |
उद्देश्य | विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना |
पेंशन की राशि | 1600 रुपए प्रतिमाह |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर | 0172-2715090 या 1091 |
हरियाणा विधुर पेंशन योजना उद्देश्य
हरियाणा विधवा पेंशन योजना को हरियाणा सरकार ने विधवा औरतों के जीवन में सुधार लाने के लिए जारी किया है। इस योजना से मिलने वाली पेंशन राशि इन विधवाओं को गुजारा करने में मदद करेगी। अतः इस योजना का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह उन औरतों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया जा सके जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है।
इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला पेंशन विधवा औरतों के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं होगा। क्योंकि पेंशन से मिलने वाली इस राशि का उपयोग करके वे अपनी जरूरतों की पूर्ति स्वयं ही कर सकती हैं। साथ ही साथ जिस देश में विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। उस चीज को रोकने के लिए और विधवाओं का उनके जीवन का स्तर बेहतर करने के लिए यह योजना केंद्र सरकार की तरफ से की गई एक बहुत बड़ी मदद मानी जा सकती है।
हरियाणा विधुर पेंशन योजना लाभ
हरियाणा विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा के विधवाओं को बहुत लाभ मिलने वाला है। नीचे बताए गए प्वाइंट्स को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि हरियाणा विधुर पेंशन योजना से इन औरतों को क्या लाभ मिलेगा!
- इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा हरियाणा की विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत विधवाओं को हर महीने 1600 रुपए दिए जाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार का एकमात्र यही प्रयास है कि वह किसी तरह विधवा औरतों को आत्मनिर्भर बना सकें।
हरियाणा विधुर पेंशन योजना पात्रता
मतलब यह है कि हरियाणा विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए विधवा औरत को इन सभी कैटेगरी में फिट होना होगा –
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक यानी की विधवा का हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
- इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं विधवाओं को लाभ प्राप्त होगा जिनका अपना कोई नहीं है, मतलब कि उस औरत के माता-पिता, पति का देहांत हो चुका है और कोई बच्चे भी नहीं है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का 18 वर्ष से अधिक यानी कि बालिग होना जरूरी है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम होना चाहिए।
अगर किसी विधवा के पास यह सभी पात्रता है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
हरियाणा विधुर पेंशन योजना दस्तावेज
अगर कोई विधवा हरियाणा में रहती है और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती है तो उसके पास नीचे बताए गए सभी दस्तावेजों का होना जरूरी है –
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- एड्रेस प्रूफ
- ईमेल आईडी
- दो पासपोर्ट फोटो
अगर आपके पास यह सभी दस्तावेज है तो आप नीचे बताए गए तरीके को फॉलो करके हरियाणा विधुर पेंशन योजना में अप्लाई कर सकती हैं।
हरियाणा विधुर पेंशन योजना अधिकारिक वेबसाइट
हरियाणा विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा सरकार के वेलफेयर वेबसाइट यानी कि हरियाणा विधुर पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आवेदक यहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं इस वेबसाइट के अंतर्गत आवेदक योजना से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
हरियाणा विधुर पेंशन योजना आवेदन
अगर आप हरियाणा में रहती हैं और आप एक विधवा है तो हरियाणा विधुर पेंशन योजना में अप्लाई करके आप आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको नीचे बताए गए तरीके को फॉलो करते हुए आवेदन करना है –
- हरियाणा विधुर पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको होम पेज दिखाई देगा।
- होम पेज पर आपको हरियाणा विधुर पेंशन योजना नाम का एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप उस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए।
- जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यान से भरना है। अगर आपसे किसी दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी पूछी जाए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी अटैच कर सकते हैं।
- सभी जानकारियों को ठीक से पढ़ने के बाद आप अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिए और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए।
- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हरियाणा विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत किया गया आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा।
- आप चाहे तो अपने फॉर्म की एक कॉपी प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं।
इन छोटे-छोटे टिप्स को फॉलो करके आप बड़े ही आसानी से हरियाणा विधुर पेंशन योजना के अंदर अप्लाई करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हरियाणा विधुर पेंशन योजना टोल फ्री नंबर
हरियाणा विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत अप्लाई करने में अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, या फिर आप इस योजना के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप 0172-2715090 या 1091 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं.
इस योजना के साथ-साथ वह औरत इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन स्कीम के अंतर्गत अपना नाम रजिस्टर करके भी लाभ प्राप्त कर सकती है। क्योंकि यह केंद्र सरकार द्वारा जारी की गयी योजना है तो किसी भी राज्य की विधवाएं स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
FAQ
Ans : 1600 रूपये हर महीने दिए जाएंगे।
Ans : जो हरियाणा में रहती है, और जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही साथ जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उनका 18 साल से ऊपर होना आवश्यक है।
Ans : प्रति महीने ₹500 की राशि दी गई थी, यानि की साल भर में उन औरतों को ₹6000 की टोटल पेंशन दी गई है।
Ans : ₹500 पेंशन राशि को बढ़ा कर 1600 रूपये कर दिया गया है।
Ans : विधवाओं की पेंशन राशि कम होने के कारण सभी को 3 महीने में एक साथ पेंशन की राशि दे दी जाएगी. यानि पूरे साल में चार किस्तों में 3-3 महीने की राशि सरकार द्वारा जमा करा दी जाएगी।
Ans : आधार कार्ड, पैन कार्ड, पति का death सर्टिफिकेट, बैंक में अकाउंट और इनकम सर्टिफिकेट का होना बेहद जरूरी है।
Ans : अगर कोई महिला हरियाणा में रहती है और उसके पति की मृत्यु हो चुकी है तो वह अपना गुजारा करने के लिए हरियाणा विधुर पेंशन योजना से लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
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