कर्ज़ लेने वाले कि असमय मृत्यु होने पर क्या होगा लोन का? 29/08/2020
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वर्त्तमान समय में बैंक:
वर्त्तमान समय में बैंक हर चीज के लिए कुछ निश्चित ब्याज दरों पर ग्राहक को लोन देती है. व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन या फिर शादी के लिए लोन लेता है. लेकिन ज्यादातर समय हर किसी को यही लगता है कि कर्जदार की असमय मृत्यु होने पर बैंक लोन माफ़ कर देती है तो यह गलत है. इन कर्ज को वसूलने के लिए बैंक ने कुछ अलग नियम बना रखें हैं.
आज हम आपको कुछ ऐसी जरुरी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना सभी के लिए आवश्यक है. जैसे कि कर्जदार की मृत्यु के बाद बैंक से लिए कर्ज का क्या होता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है और क्या हैं कर्ज चुकाने के नियम… सबसे पहले बात करते हैं होम लोन की वसूली- होम लोन एक ऐसा लोन है जिसे लिए बिना शायद ही कोई व्यक्ति अपना घर बनाता होगा.
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पर कई बार कुछ दुर्घटनाओं में कर्जदार की अचानक मृत्यु हो जाती है. ऐसे में कर्ज चुकाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है. ऐसी स्थिति में मृतक का उत्तराधिकारी, जिसे मृतक की संपत्ति पर अधिकार मिला है वहीं बैंक का बकाया चुकाने के लिए जिम्मेदार होता है. बिना बैंक लोन चुकाए इस संपत्ति में हिस्सा नहीं लिया जा सकता है. अगर उत्तराधिकारी इस लोन को चुकाने में असमर्थ होता है तो बैंक मृतक की संपत्तियों पर कब्ज़ा कर सकते हैं. इससे बचने के लिए अधिकांश बैंक और फाइनेंशिल कंपनियां लोन देने समय ही ग्राहकों को टर्म इंश्योरेंस भी उपलब्ध कराते हैं ताकि होम लोन को उसके जरिये सुरक्षित किया जा सके.
अब बात करते हैं बिजनेस लोन के बकाया की:
आज कल छोटे से लेकर बड़े हर तरह के बिजनेस के लिए आसानी से लोन मिल जाता है.
बिजनेस लोन लेने के समय ही बैंक सुनिश्चित कर लेता है कि लोन लेने वाले की मृत्यु के बाद
बिजनेस लोन का बकाया कौन चुकाएगा. बैंक बिजनेस लोन का पहले ही इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं और उसका प्रीमियम बिजनेस लोन लेने वाले व्यक्ति से पहले ही वसूल लिया जाता है और कर्जदार की मृत्यु के बाद बैंक डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से बची हुई रकम वसूल लेता है. इसके अलावा बैंक बिजनेस लोन के कुल अमाउंट के बराबर कोई संपत्ति जैसे सोना, जमीन, घर या प्लॉट, शेयर, फिक्स्ड डिपॉजिट गारंटी के तौर पर गिरवी रख लेता है.
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क्रेडिट कार्ड का बकाया:
ज्यादातर लोग आजकल शॉपिंग या अन्य तरह की पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं.
अगर किसी कारण क्रेडिट कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो
क्रेडिट कार्ड का बकाया मृतक के उत्तराधिकारी को मृतक की संपत्ति में से चुकानी पड़ती है.
पर्सनल लोन का बकाया:
पर्सनल लोन के मामले में भी कुछ इसी तरह है. बैंक कर्जदार के वारिस से ही
इसका बकाया देने को बोलता है.लेकिन, पर्सनल लोन इंश्योर्ड लोन होता है और ईएमआई की रकम के साथ इंश्योरेंस प्रीमियम
ग्राहक द्वारा भरा जाता है. इसलिए,
बैंक कर्जदार की मौत के बाद बकाया लोन रकम इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट वसूल लेता है.