नई दिल्ली, पीटीआइ। आधार नंबर के साथ आवेदन करने पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में रजिस्ट्रेशन तीन दिन में हो जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने इस संबंध में पिछले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी किया था, जो 21 अगस्त से प्रभावी हो गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आधार नंबर नहीं देने पर कारोबार के जगह की फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा।
आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी मिली
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 14 मार्च, 2020 को जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक में नए करदाताओं के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी मिली थी। हालांकि कोविड-19 के कारण उपजी परिस्थितियों में इसे टाल दिया गया था।
इस सुविधा के बाद जीएसटी में नए रजिस्ट्रेशन के लिए यदि आवेदक आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनेगा, तो कोई नोटिस नहीं मिलने की स्थिति में तीन कार्यदिवस में रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति मिल जाएगी।
आवेदक को फिजिकल वेरिफिकेशन का इंतजार नहीं करना होगा
इसके लिए आवेदक को फिजिकल वेरिफिकेशन का इंतजार नहीं करना होगा। यदि आवेदक आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं लेता है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें 21 कार्यदिवस तक का वक्त लग सकता है। किसी तरह का नोटिस मिलने की स्थिति में ज्यादा समय भी लग सकता है।
मौजूदा हालात को देखते हुए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज की मांग का भी अधिकार दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि आधार की मदद से प्रमाणीकरण होने से जहां ईमानदार करदाताओं को सहूलियत होगी, वहीं फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी।
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