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अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ने जारी किया आदेश
लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अतिथि शिक्षक के बोनस अंक एवं नियमितीकरण संबंधित बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपसचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है.
जिसके अनुसार अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण मैं आवेदक को ded bed होना आवश्यक है. एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है।
उक्त अर्हता निर्धारित होने के कारण अतिथि शिक्षकों को नियमित करते हुए शिक्षक के पद पर सीधे नियुक्ति दिया जाना संभव नहीं है।
उक्त परिवेश में लाभ देते हुए नियमित करने के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है
अतिथि शिक्षकों की नियमित करने के लिए राज्य शासन के
आदेश क्रमांक एफ 119 /2018 20-01 की कंडिका तीन एवं कंडिका 4 के अनुसार
शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए हैं।
इसके लिए न्यूनतम 3 वर्ष शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम
200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के रूप में अध्यापन कार्य किया जाना आवश्यक हैं ।
इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त हो सकेंगे।
सीएम राईज प्रशिक्षण पर शिक्षको के अनुभव – राज्य शिक्षा केन्द्र(Opens in a new browser tab)
अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर जारी किया आदेश
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