शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच/उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में।
शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच/उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी किया गया हैं !
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो आपदा कोविड-19 से संक्रमित होते है। मरीज इलाज हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय) में आंतरिक रोगी (IPD) के रूप में जॉँच/ उपचार एवं दवाईयाँ ta f Tab. Favipiravir, injection Remdesivir, injection Tocilizumab fa fase व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। शासकीय सेवक कोविड-19 इलाज के चिकित्सा देयक अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर कराने के उपरांत शासकीय सेवक के सम्बन्धित विभाग द्वारा ऐसे चिकित्सा देयकों में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था आपदा कोविड-19 के मरीजों के उपचार के चिकित्सा देयकों पर लागु होगी। जिसका बिन्दुवार पत्रक संलग्न प्रेषित है।
शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच/उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में।
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