PM Kisan Samman Nidhi पीएम किसान सम्मान निधि योजना 33 लाख किसानों को लौटाना होगा पैसा यह है वजह
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए एक लाभकारी योजना चलाई जा रही है ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ (PM Kisan Samman Nidhi). इसके जरिए जरूरतमंद किसानों को 6 हजार रुपये सालाना सीधे खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं. इस बार भी सरकार ने किसानों के खातों में किस्त का पैसा भेज दिया है लेकिन खबरों के मुताबिक पीएम किसान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का पैसा कुछ अयोग्य लोग भी उठा रहे हैं. करीब 33 लाख अयोग्य किसानों के खातों में 2,326 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं.
अयोग्य लोगों से पैसा वसूलेगी सरकार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अयोग्य लोग पीएम किसान का लाभ उठा रहे हैं उनका पता लगाकर राज्य सरकारें मामले दर्ज कर रही हैं.
योजना के तहत 32.91 लाख अयोग्य लाभार्थियों के खाते में 2,326 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं. इनकम टैक्स देने वाले कुछ लोग भी योजना का लाभ उठा रहे हैं. बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) का लाभ देश के 11 करोड़ 53 लाख लाभार्थियों को मिल रहा है.
कौन नहीं है पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) का पात्र
दरअसल कई किसान इस योजना की सही जानकारी न होने की वजह से इससे जुड़े हुए हैं. आइए जानते हैं कि
कौन किसान इसका पात्र बन सकता है.
- जो किसान खेती की भूमि का उपयोग कृषि के अलावा किसी दूसरे काम के लिए कर रहे हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- वहीं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
- वहीं कृषि भूमि का मालिक अगर सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- इसके अलावा अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्सपेयर है तो वह भी योजना के लाभ का पात्र नहीं है.
- अगर कृषि करने वाले किसान के नाम खेत नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वह इस योजना का पात्र नहीं होगा.
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