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Anukampa Niyukti compassionate appointment Online Application Education Portal एजुकेशन पोर्टल पर अनुकंपा नियुक्ति पात्रता एवं शर्ते

compassionate appointment मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के लिए अनुकंपा नियुक्ति हेतु ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर सुविधा शुरू कर दी गई है | अब शिक्षा विभाग के एवं जनजाति विभाग के शिक्षक तथा कर्मचारी अधिकारी एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं| इस लेख में हम आपको बताएंगे कि

किस तरह से आप अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?
किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ?
अनुकंपा नियुक्ति क्या है ?
अनुकंपा नियुक्ति लेने की शर्तें क्या है ?
अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कहां और कैसे करें ?

अनुकंपा नियुक्ति क्या है ?

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग विभागान्तर्गत प्रदेश भर में 3.5 लाख से अधिक अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। शासकीय कर्मचारी के असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नियम अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य शासकिय सेवक के दिवंगत होने के पश्चात परिवार के भरण पोषण हेतु किसी एक वयस्क सदस्य को शासकिय सेवा में नियुक्ति देना है ! अधिकारी/कर्मचारी की असामायिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते है, जिनका निराकरण विभिन्न स्तरों पर संबंधित कार्यालयों द्वारा शासन नियमानुसार तथा आवेदक की पात्रता के अनुसार किया जाता है।

अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया

अधिकारी/कर्मचारी की असामायिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते है, जिनका निराकरण विभिन्न स्तरों पर संबंधित कार्यालयों द्वारा शासन नियमानुसार तथा आवेदक की पात्रता के अनुसार किया जाता है। अनुकंपा नियुक्ति संबंधी सभी प्रकरणों के पारदर्शी एवं समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने तथा सभी प्रकरणों की अद्तन स्थिति तथा राज्य व अन्य स्तरों पर मोनिटरिंग करने के उद्देश से विभाग ने एजूकेशन पोर्टल पर अनुकंपा नियुक्ति संबंधी ऑनलाइन प्रणाली का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया है |

Anukampa Niyukti Online Application Process Step By Step मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया 

अनुकंपा नियुक्ति : विशिष्ट बिंदु

  1. अध्यापक संवर्ग के लिए अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व प्रावधान के अनुसार आवेदक का D.Ed. / B.Ed. के साथ ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण’ होना आवश्यक है, अब अध्यापक संवर्ग से नवीन कैडर में नियुक्ति के बाद अनुकम्पा नियुक्ति के लिए “भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किये गये शिक्षकों की शासकीय सेवा में रहते हुए निधन होने पर तत्समय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रभावशील अनुकंपा नियुक्ति की नीति के अनुसार पात्रता होगी”
  2. उक्त प्रणाली के माध्यम से समस्त संबंधित कार्यालयों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्रों को पंजीकृत करना होगा। पंजीकृत आवेदन पत्र में कमी होने या नियमानुसार पात्रता न होने के कारण कार्यालय द्वारा प्रकरण के लंबित/निरस्त होने की स्थिति में उसका विस्तृत विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जावेगा। जिससे कि प्रकरण लंबित/निरस्त होने के कारणों की जानकारी आवेदक एवं वरिष्ठ कार्यालय को मिल सकेंगी तथा प्रकरण के निराकरण में सुगमता आवेगी। समस्त कार्यालयों द्वारा नियमानुसार पात्रता रखने वाले सभी प्रकरणों के विरूद्व जारी किये गये समस्त अनुकंपा नियुक्ति आदेशों का विवरण तथा आदेश की स्केण्ड प्रति भी पोर्टल पर अपलोड की जावेगी जिससे कि सभी स्तरों पर प्रकरण की अद्तन स्थिति प्राप्त हो सकेंगी।
  3. अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित समस्त प्रकरणों की सूची, निरस्त/लंबित होने का कारण, वर्तमान स्थिति, नियुक्ति आदेश पोर्टल पर आवेदक एवं जन सामान्य के लिए सहज रूप से उपलब्ध रहेगें। प्रणाली के सफल क्रियान्वयन से प्रकरणों का तय समय सीमा में त्वरित निराकरण किया जाकर दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों को लाभ सुनिश्चित हो सकेगा । अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में समय-समय जारी मध्यप्रदेश शासन के नियम-निर्देश भी पोर्टल पर उपलब्ध है।
  4. इस प्रणाली के प्रारंभ होने के पश्चात शिक्षकों/कर्मचारियों को अपनी शिकायतें संबंधित कार्यालयों को मैन्युअल रूप से प्रस्तुत न करते हुये इस प्रणाली के तहत ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी ।
  5. आवेदक के लिए ट्रेकिंग हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध रहेगी जिसका प्रिंट आउट संबंधितों द्वारा लिया जा सकेगा।

शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शिथिलता

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की गई है | माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लिए नवीन अनुकंपा नियुक्ति निर्देशों के अनुसार –

दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने यदि केंद्र सरकार की CTET या मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011-12 या अन्य राज्य सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसका परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा |

इसके अलावा निर्योधारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर भी नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी|

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प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का बंधन नहीं है| अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नियमों में शिथिलीकरण किया गया है| इससे संभाग और जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा|

श्री इंदर सिंह परमार माननीय शिक्षा राज्य मंत्री मध्य प्रदेश

प्रयोगशाला शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान समान

अनुकंपा नियुक्ति में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलीकरण दिया गया है | इसके अंतर्गत प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य नहीं है | साथ ही प्रयोगशाला शिक्षक का वेतनमान तथा प्राथमिक शाला शिक्षक का वेतनमान एक समान होने से प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति निर्विवाद रूप से संपन्न हो सकेगी |

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कौन कर सकता है अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन

दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी अथवा पूर्णतः आश्रित पति ।
मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति / पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहे तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री ।
ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री, जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो
अथवा

उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में

विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो।

दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री / पुत्रियां हों और वह विवाहित हो तो

दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री।
यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। (ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा)

यदि मृतक शासकीय सेवक की प्राकृतिक संतान न हो तो

ऐसी दत्तक संतान जिन्हें शासकीय सेवक (दम्पति) द्वारा शासकीय सेवक के जीवित रहते हुए वैधानिक रूप से गोद लिया हो।
अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत
‘शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई / बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
मृतक शासकीय सेवक पति / पत्नी दोनों में से कोई जीवित न हो तो उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एकमत होकर शपथ पत्र पर नामांकित कोई एक सदस्य
परिवार में सहमति न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यह निर्णय लिया जायेगा कि किसे अनुकंपा नियुक्ति दी जावे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सभी कंडिकाओं परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सभी कंडिकाओं परिप्रेक्ष्य में मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र अनुकंपा नियुक्ति के पात्र अभ्यर्थी से अनिवार्यतः लिया जावेगा।

अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता की शर्तें

दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का सदस्य अनुकंपा नियुक्ति हेतु तभी पात्र होगा जब शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता धारण करता हो।

सभी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक 07 (सात) वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर ही उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।

परन्तु मृत शासकीय सेवक की यदि प्रथम संतान मृत्यु की तिथि को अवयस्क होवें तो
केवल ऐसी प्रथम संतान को वयस्क होने की तिथि से एक वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति अन्यथा पात्र होने की दशा में प्रदान की जा सकेगी। 07 वर्ष से अधिक अवधि से लापता कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त पर देय होगी कि संबंधित परिवार द्वारा कर्मचारी के लापता होने की पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज की गई हो एवं पुलिस द्वारा कर्मचारी का कोई अता-पता नहीं होने पर प्रतिवेदन दिया गया है। 07 (सात) वर्ष की अवधि की गणना एफ.आई.आर. दर्ज होने के दिनांक से की जावेगी।

अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्रता

निम्नलिखित स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी :

  • दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद्, आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो, (आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियमित सेवा में नियोजित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)।
  • यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि, पुनर्नियुक्ति / संविदा नियुक्ति के दौरान होती है।
  • ऐसे दिवंगत व्यक्ति जो केन्द्र शासन या राज्य सरकार या उसके स्वत्वाधीन / नियंत्रणाधीन किसी निगम / मण्डल / आयोग द्वारा पदच्युत व्यक्ति हो सार्वजनिक उपक्रम के मृत कर्मियों के परिवार के सदस्यों को शासन अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
  • यदि दिवंगत शासकीय सेवक प्रशिक्षु तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया हो।
  • दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के दर्शाये पूर्णतः आश्रित सदस्य को छोड़कर अन्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

अनुकंपा नियुक्ति आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

1. दिवंगत शासकीय सेवक का मृत्यु प्रमाण पत्र
2. आवेदक का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र|
3. आवेदक का मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास/मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
4. आवेदक के अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग का होने पर जाती प्रमाण पत्र
5. मध्यप्रदेश स्थित विद्यालय / महाविद्यालय से हायर सेकेण्डरी /स्नातक या अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र
6. परिवार के मुखिया द्वारा सहमति प्रमाण पत्र
7. आवेदक का फोटो
8. राशन कार्ड

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