
Anukampa Niyukti Nirdesh 2021 : मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न विभागों में सेवारत शासकीय सेवकोंं के दिवंगत होने पर उनकेेेेे परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। अभी तक अनुकंपा नियुक्ति मामलों में केवल नियमित पदों पर कार्यरत शासकीय सेवकों के दिवंगत होने पर ही अनुकंपा नियुक्ति देनेेे का प्रावधान था। लेकिन मध्यप्रदेश शासन द्वारा अब आकस्मिकता एवं कार्यभारित निधि से वेेतन पाने कर्मचारियोंं को भी अनुकंपा नियुक्ति देेने का प्रावधान किया गया है।

MP Anukampa Niyukti Rules Regulation 2021
आज के इस लेख में हम आपको अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित समस्त प्रकार के दिशा निर्देश एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश तथा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं संशोधित आवेदन पत्र की जानकारी दे रहे हैं । कृपया इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें। कृपया इस लेख को अधिक से अधिक शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार तक शेयर करने का कष्ट करें ताकि विपदा की इस घड़ी में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में उन्हें विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके।
स्कूल शिक्षा विभाग में अब ऑनलाइन होगी अनुकंपा नियुक्ति की मॉनिटरिंग
शासन स्कूल शिक्षा विभाग विभागान्तर्गत प्रदेश भर में 3.5 लाख से अधिक अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। शासकीय कर्मचारी के असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नियम अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है।अधिकारी/कर्मचारी की असामायिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते है, जिनका निराकरण विभिन्न स्तरों पर संबंधित कार्यालयों द्वारा शासन नियमानुसार तथा आवेदक की पात्रता के अनुसार किया जाता है। अनुकंपा नियुक्ति संबंधी सभी प्रकरणों के पारदर्शी एवं समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने तथा सभी प्रकरणों की अद्तन स्थिति तथा राज्य व अन्य स्तरों पर मोनिटरिंग करने के उद्देश से विभाग ने एजूकेशन पोर्टल पर अनुकंपा नियुक्ति संबंधी ऑनलाइन प्रणाली का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया हैै।
अनुकंपा नियुक्ति : विशिष्ट बिंदु Anukampa Niyukti
- अध्यापक संवर्ग के लिए अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व प्रावधान के अनुसार आवेदक का D.Ed. / B.Ed. के साथ ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण’ होना आवश्यक है, अब अध्यापक संवर्ग से नवीन कैडर में नियुक्ति के बाद अनुकम्पा नियुक्ति के लिए “भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किये गये शिक्षकों की शासकीय सेवा में रहते हुए निधन होने पर तत्समय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रभावशील अनुकंपा नियुक्ति की नीति के अनुसार पात्रता होगी” सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जारी दिशानिर्देश नीचे दिए जा रहे हैं।
- उक्त प्रणाली के माध्यम से समस्त संबंधित कार्यालयों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्रों को पंजीकृत करना होगा। पंजीकृत आवेदन पत्र में कमी होने या नियमानुसार पात्रता न होने के कारण कार्यालय द्वारा प्रकरण के लंबित/निरस्त होने की स्थिति में उसका विस्तृत विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जावेगा। जिससे कि प्रकरण लंबित/निरस्त होने के कारणों की जानकारी आवेदक एवं वरिष्ठ कार्यालय को मिल सकेंगी तथा प्रकरण के निराकरण में सुगमता आवेगी। समस्त कार्यालयों द्वारा नियमानुसार पात्रता रखने वाले सभी प्रकरणों के विरूद्व जारी किये गये समस्त अनुकंपा नियुक्ति आदेशों का विवरण तथा आदेश की स्केण्ड प्रति भी पोर्टल पर अपलोड की जावेगी जिससे कि सभी स्तरों पर प्रकरण की अद्तन स्थिति प्राप्त हो सकेंगी।
- अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित समस्त प्रकरणों की सूची, निरस्त/लंबित होने का कारण, वर्तमान स्थिति, नियुक्ति आदेश पोर्टल पर आवेदक एवं जन सामान्य के लिए सहज रूप से उपलब्ध रहेगें। प्रणाली के सफल क्रियान्वयन से प्रकरणों का तय समय सीमा में त्वरित निराकरण किया जाकर दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों को लाभ सुनिश्चित हो सकेगा । अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में समय-समय जारी मध्यप्रदेश शासन के नियम-निर्देश भी पोर्टल पर उपलब्ध है।
- इस प्रणाली के प्रारंभ होने के पश्चात शिक्षकों/कर्मचारियों को अपनी शिकायतें संबंधित कार्यालयों को मैन्युअल रूप से प्रस्तुत न करते हुये इस प्रणाली के तहत ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी ।
- आवेदक के लिए ट्रेकिंग हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध रहेगी जिसका प्रिंट आउट संबंधितों द्वारा लिया जा सकेगा।
कब मिलती है अनुकंपा नियुक्ति Anukampa niyukti
किसी शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जावेगी।
कौन होगा अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र आशिक सदस्य। ?
- दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी अथवा पूर्णतः आश्रित पति।
- मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहे तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री ।
- ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री, जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो।
- दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री / पुत्रियां हों और वह विवाहित हो तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री ।
यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति / पत्नी जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। (ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा )
- यदि मृतक शासकीय सेवक की प्राकृतिक संतान न हो तो ऐसी दत्तक संतान जिन्हें शासकीय सेवक (दम्पति) द्वारा शासकीय सेवक के जीवित रहते हुए वैधानिक रूप से गोद लिया हो
- अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई / बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
- मृतक शासकीय सेवक पति / पत्नी दोनों में से कोई जीवित न हो तो उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एकमत होकर शपथ पत्र पर नामांकित कोई एक सदस्य परिवार में सहमति न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यह निर्णय लिया जावेगा कि किसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाये।
अनुकंपा नियुक्ति Anukampa niyukti पात्रता की शर्तें
- दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का सदस्य अनुकंपा नियुक्ति हेतु तभी पात्र होगा जब शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता धारण करता हो।
- सभी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 07 (सात) वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर ही उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।
- परन्तु मृत शासकीय सेवक की यदि प्रथम संतान मृत्यु की तिथि को अवयस्क होवें तो केवल ऐसी प्रथम संतान को वयस्क होने की तिथि से एक वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति अन्यथा पात्र होने की दशा में प्रदान की जा सकेगी। 3.3 07 वर्ष से अधिक अवधि से लापता कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त पर देय होगी कि संबंधित परिवार द्वारा कर्मचारी के लापता होने की पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज की गई हो एवं पुलिस द्वारा कर्मचारी का कोई अता-पता नहीं होने पर प्रतिवेदन दिया गया है। 07 (सात) वर्ष की अवधि की गणना एफ.आई.आर. दर्ज होने के दिनांक से की जावेगी।
अनुकंपा नियुक्ति Anukampa niyukti के लिए अपात्रता
निम्नलिखित स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी :
दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद्, आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो, (आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियमित सेवा में नियोजित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि, पुनर्नियुक्ति / संविदा नियुक्ति के दौरान होती है।
ऐसे दिवंगत व्यक्ति जो केन्द्र शासन राज्य सरकार या उसके या स्वत्वाधीन / नियंत्रणाधीन किसी निगम / मण्डल / आयोग द्वारा पदच्युत व्यक्ति हो।
सार्वजनिक उपक्रम के मृत कर्मियों के परिवार के सदस्यों को शासन अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
यदि दिवंगत शासकीय सेवक, प्रशिक्षु तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया हो।
दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के बिन्दु क्रमांक से 2.7 में दर्शाये पूर्णतः आश्रित सदस्य को छोड़कर अन्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
कार्यालय प्रमुख / नियुक्ति प्राधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे कि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को वास्तव में तात्कालिक सहायता के रूप में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है।
किसी भी बोर्ड से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिल पाएगी अनुकंपा नियुक्ति
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों में संशोधन कर किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र घोषित किया गया है। इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पात्रता परीक्षा पास करने की अवधि को अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में शिथिल किया जाए।
अनुकंपा नियुक्ति पात्रता परीक्षा नियम शिथिल आदेश

अनुकंपा नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रचलित नियम
मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के लिए वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग सहित समस्त विभागों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश दिनांक 29 सितंबर 2014 प्रचलित है। इन निर्देशों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 29 अक्टूबर 2020 के पत्र के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन का प्रारूप एवं पेंशनर हेतु राशि के भुगतान की प्रक्रिया में आंशिक संशोधन किया गया है। डिजिटल एजुकेशन पोर्टल आपकी सुविधा के लिए दोनों आदेश एवं अनुकंपा नियुक्ति हेतु संशोधन आवेदन पत्र यहां पर दे रहा है।
सामान्य प्रशासन विभाग अनुकंपा नियुक्ति दिशानिर्देश 29 सितंबर 2014
अनुकम्पा_नियुक्तिनियम_निर्देश-29-9-14अनुकंपा नियुक्ति संशोधित निर्देश


अनुकंपा नियुक्ति संशोधित आवेदन पत्र


आकस्मिकता निधि एवं कार्यभारित कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-12/2013/1-3 दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। परिपत्र की कण्डिका 11.1 में यह प्रावधान है कि कार्यभारित / आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी परन्तु उनके परिवार के आश्रित सदस्य को एकमुश्त रूपये 2.00 लाख रूपये दो लाख की राशि अनुको अनुदान के नाम से दी जाएगी। उसमें ग्रेज्यूटी की राशि सम्मिलित नहीं होगी। इस राशि का भुगतान संबंधित विभाग के कार्यभारित / आकस्मिकता के मद के अंतर्गत वेतन मद से किया जावेगा।
मिल सकेगी आकस्मिक कार्यभारित कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कार्यभारित एवं आकस्मिक से वेतन पाने वाले सेवा के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान विद्यमान व्यवस्था अनुसार किया जाए। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 में जारी दिशा-निर्देशों के आपके अनुरूप ही कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा से वेतन पाने कर्मचारियों के दिवगंत होने पर उनके आश्रित को इसी सेवा की स्थापना के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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