मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में नवीन शिक्षण के संबंध में नियुक्त लोक सेवकों के 1 जुलाई 2018 के बाद क्रमोन्नत वेतनमान किए स्थगित, जाने पूरी जानकारी
जुलाई 2018 के बाद क्रमोन्नत वेतनमान मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्थानीय निकाय के अधीन नियुक्त अध्यापक संवर्ग को 1 जुलाई 2018 से नवीन शैक्षणिक की संवर्ग में शामिल किया गया है। ऐसे लोक सेवकों को जोकि नवीन शैक्षणिक संवर्ग के हैं एवं जिन्हें क्रमोन्नत वेतनमान 1 जुलाई 2018 के बाद दिया गया है , के क्रमोन्नत आदेश तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के निर्देश डीपीआई द्वारा जारी किए गए हैं।
शिक्षक क्रमोन्नत वेतनमान किए स्थगित
डीपीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शीघ्र ही नवीन शिक्षण संवर्धन के लिए क्रमोन्नति वेतनमान के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके पश्चात ही नवीन शिक्षण संवर्ग में नियुक्त शासकीय सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान दिया जा सकेगा।
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नवीन शिक्षण संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान दिए जाने के संबंध में उन्नति सामान्य प्रशासन विभाग के पास है शीघ्र ही सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के पश्चात नवीन शैक्षणिक संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान दिया जा सकेगा।
लाखों शिक्षकों को 2 वर्षों से मिल रहे क्रमोन्नत वेतनमान पर लगी रोक
विदित है कि 1 जुलाई 2018 के पश्चात स्थानीय निकाय के अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को नवीन शिक्षक संवर्ग में सम्मिलित किया गया है नवीन शैक्षणिक संवर्ग में समस्त नियम तथा निर्देश अलग से बनाए गए हैं ऐसी स्थिति में 1 जुलाई 2018 या उसके बाद 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके लोक सेवकों शिक्षकों को विभाग के नियमानुसार क्रमोन्नत वेतनमान जारी किया जा चुका है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में उक्त क्रमोन्नत वेतनमान को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के निर्देश समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि नवीन शिक्षण की संवर्ग के लिए क्रमोन्नत वेतनमान के लिए दिशानिर्देश शीघ्र ही सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के पश्चात जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे लोक सेवक जिन्हें क्रमोन्नत वेतनमान मिल रहा है उन्हें नवीन निर्देश तक उक्त वेतनमान के लाभ से वंचित रहना होगा।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्रमोन्नत वेतनमान स्थगित करने के संबंध में जारी आदेश देखे👇
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