मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन 2021 उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षकों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान होल्ड एवं रिजेक्ट किए गए प्रकरणों पर डीपीआई ने जारी किए मार्गदर्शन

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक एवम् माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए दस्तावेज़ सत्यापन प्रचलित है। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान कई अभ्यर्थियों द्वारा एक ही शैक्षणिक सत्र में एक से अधिक डिग्री प्राप्त की गई है । जिसके कारण ऐसे प्रकरणों को संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा होल्ड एवं रिजेक्ट किया गया है। ऐसे प्रकरणों पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
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एक ही शैक्षणिक सत्र में 1 से अधिक डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा WP No. 10977/2020 में प्रस्तुत प्रत्यार्वतन में एक साथ एक ही सत्र में दो डिग्री अर्जित करने के संबंध में यूजीसी की 546 वीं मीटिंग दिनांक 14.05.2020 को हुई थी, जिसमें एक साथ एक ही सत्र में दो डिग्री अर्जित करने को मान्य करने की अनुशंसा की गई है, परन्तु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने से यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के अनुसार एक साथ एक ही सत्र में दो डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य योग्य नहीं होगा।
तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री होने से
म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 की अनुसूची (3) में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड. या उसके समकक्ष योग्यता नियत है। अतः स्नातकोत्तर उपाधि में द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु पात्रताधारी होगा, तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी की स्नातकोत्तर उपाधि मान्य नही है। अकसूची पर द्वितीय श्रेणी लिखा हो, वही मान्य होगा।
स्नातकोत्तर डिग्री सह-विषय में अर्जित करने से
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 28.08.2018 की कण्डिका 1 (1.1) में स्नातकोत्तर डिग्री हेतु विषयों को स्पष्ट किया गया है उन विषयों के अनुसार ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री मान्य की जायेगी । पी. ई. बी. द्वारा जारी रुल बुक में भी शासन के परिपत्र अनुसार स्नातकोत्तर विषय मान्य करने का लेख है।
अतिथि शिक्षक के कार्य के साथ-साथ डिग्री अर्जित करने से
लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र दिनांक 23.06.20 की कण्डिका- 1 (4) एवं 02.07 20 की कण्डिका -1 (1) में उल्लेखित अतिथि शिक्षक से संबंधी निर्देश को विलोपित करते हुये अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-
- यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रुप में अध्यापन कार्य किया है उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रुप में डिग्री प्राप्त की है तो उसकी अभ्यर्थिता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जायेगी।
- जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रुप में अध्यापन का कार्य किया है और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रुप में उपाधि प्राप्त की है तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं लिया जायेगा। इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 03 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक की अतिथि शिक्षक के रुप में अभ्यर्थिता मान्य की जायेगी।
- यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 03 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य का अनुभव है तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा उसकी अभ्यर्थिता गैर अतिथि शिक्षक अभ्यश्री हेतु मान्य की जायेगी।
अतिथि शिक्षक द्वारा 03 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करना
ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा 03 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसो का अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नही किया है तो उसकी अभ्यर्थिता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य नहीं की जाकर गैर अतिथि शिक्षक श्रेणी में अभ्यर्थिता मान्य की जायेगी।
भर्ती विज्ञापन के पश्चात शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के संबंध में
उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 29.12.2019 के अनुसार अभ्यर्थियों को दिनांक 29.122019 अथवा इसके पूर्व वांछित अर्जित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।
ईडब्ल्यूएस. प्रमाण-पत्र के संबंध में
अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज अपलोड के समय प्रस्तुत ई डब्ल्यू. एस. प्रमाण-पत्र को मान्य किया जायेगा, चाहे उसकी वैधता की समय -सीमा राम्रप्त हो चुकी हो।
पोर्टल पर अभिलेख अपलोड नहीं होने के कारण
ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किन्ही कारणवश दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नही किये गये थे उन अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति जारी कर दस्तावेज अपलोड करने हेतु अवसर दिया गया था। इसके बावजूद भी किसी अभ्यर्थी के द्वारा दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नही किया गया है और उसके पास वैध दस्तावेज उपलब्ध है तो उस दस्तावेज को सत्यापन अधिकारी द्वारा मान्य कर अभ्यर्थिता मान्य किया जाकर दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किया जावे।
शासकीय सेवक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने पर
स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा यदि अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो मान्य किया जाए। अन्य विभागों के कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा त्याग-पत्र ज्वाइनिंग तिथि के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। त्याग-पत्र की स्थिति में पूर्व सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण
मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नही किये जाने अथवा अन्य राज्य का आरक्षित श्रेणी का प्रमाण -पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक की अभ्यर्थिता आरक्षित अभ्यर्थी हेतु मान्य नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में मान्य होगें।
अन्य राज्य के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश में किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नही होगें।
दिव्यांग का प्रमाण-पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से अर्जित नहीं करना।
यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर/स्नातक उपाधि एवं एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षण योग्यता (बीएड/डीएड) की अंकसूची मान्य होगी।
आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण
मध्यप्रदेश के बाहर के अन्य राज्य के शिक्षा मण्डल से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की ऐसी अंकसूची धारण करता है जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित नहीं है तो ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य में जन्मतिथि मान्य किये जाने के संबंध में उस राज्य में जन्मतिथि मान्य किये जाने के संबंध में जिन दस्तावेजों को मान्य किया जाता है, उससे संबंधित प्रमाण-पत्र/आयु से संबंधित वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दस्तावेज मान्य किया जायेगा।
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