EDUCATION LOAN SCHEME शिक्षा ऋण के लिए भारत सरकार की ब्याज सब्सिडी योजनाएं

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भारत सरकार ने भारत में सभी सार्वजनिक तथा निज़ी क्षेत्र के बैंकों ने ज़रूरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल की है, ताकि वे तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा कर सकें और अपनी शिक्षा को पूरा करके नौकरी के उचित अवसर प्राप्त कर सकें। केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कमजोर वर्गों से संबंध रखने वाले छात्र, पिछड़े वर्ग से संबंधित या गरीब विद्यार्थी तकनीकी और व्यावसायिक ब्रांचों में किसी भी तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने के लिए भारतीय बैंक संघ की अनुसूचित बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत फयदा होगा।
शिक्षा ऋण के लिए भारत सरकार की ब्याज सब्सिडी योजनाएं परिचय
कोई छात्र इन सब्सिडी योजनाओं के तहत अपनी पात्रता की जांच करके शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकता है और शिक्षा ऋण सब्सिडी प्राप्त कर सकता है.
शिक्षा ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी की केंद्रीय योजना
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भारत में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए. केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना, 2009 _यथा संशोधित – दिनांक 01.04.2018 से यथा लिए गए ऋणों पर लागू.
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- केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना, 2009 संशोधित –01.04.20218 से लिए गए ऋणों पर प्रभावी
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डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र शैक्षिक ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी की योजना
डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र की शैक्षिक ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी की योजना: अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए
शिक्षा ऋण के लिए भारत सरकार की ब्याज सब्सिडी योजनाएं विशेषताएं
योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-
- योजना का नाम “शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना” होगा, जो विशेष तौर पर भारत में तकनीकी/ व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारतीय बैंक संघ की शिक्षा ऋण योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि हेतु ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करवाने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है.
- पाठ्यक्रम की फीस (सब मिलाकर) रु. 10 लाख से ज्यादा हो सकती है परंतु सब्सिडी की राशि की गणना केवल रु. 10 लाख तक की राशि पर की जाएगी.
- विद्यार्थियों द्वारा बैंक से लिए गए ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान सरकार पूरी ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी. दिनांक 01.04.2009 से पहले मंजूर किए गए ऋण पर दिनांक 01.04.2009 के बाद संवितरित राशि ही ब्याज के लिए पात्र होगी.
- अधिस्थगन अवधि के बाद ब्याज का वहन विद्यार्थी द्वारा किया जाएगा.
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सामाजिक पृष्ठभूमि पर नहीं) के विद्यार्थी के अभिभावक की सभी स्रोतों से होने वाली आय प्रतिवर्ष रु. 4.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- राज्य सरकार योग्य प्राधिकारी या प्राधिकारियों का निर्धारण करेगी जो इस योजना के उद्देश्य हेतु आर्थिक इंडेक्स के आधार पर न कि सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर आय प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम होंगे.
- यह सब्सिडी उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ही उपलब्ध होगी जो भारत में संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों, संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (आईआईएमस) और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य संस्थानों में मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम (XII के बाद) में प्रवेश ले रहे हैं.
- ऋण पर लगाए गए ब्याज दर, हमारी शिक्षा ऋण योजना के तहत लागू ब्याज दरों के अनुरूप होंगे.
- पात्र विद्यार्थियों को भारत में या तो पहली बार पूर्व स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के लिए या स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए, ब्याज सब्सिडी केवल एक बार ही उपलब्ध होगी. तथापि, ब्याज उपदान संकलित पाठ्यक्रमों (स्नातक + स्नातकोत्तर) हेतु भी स्वीकार्य होगी.
- यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है अथवा अनुशासनात्मक या अकादमिक आधार पर संस्थान से निर्वासित कर दिया जाता है तो उसे सब्सिडी राशि प्राप्त नहीं होगी.
- विद्यार्थी की डिग्री और मार्कशीट पर उसकी पुनर्भुगतान देयताओं को दर्शाता हुआ टैग/मार्कर होगा. इलेक्ट्रॉनिक टैग ऋणकर्ता का निर्धारण करने में कर्मचारियों को समर्थ करेगा. योजना के लिए केनरा बैंक नोडल बैंक होगा और केनरा बैंक के साथ विचार-विमर्श करने के बाद निगरानी को अंतिम रूप दिया जाएगा.
- तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची जिसके लिए योजना लागू होगी, समय-समय पर यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा प्रकाशित की जाएगी और इसे तत्काल उनकी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी, जिसका प्रयोग सत्यापन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है.
- करार भी विद्यार्थी एवं बैंक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा
केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना 2022
केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के अनुसार ऋण स्थगन अवधि अर्थात पाठ्यक्रम के खत्म होने के एक वर्ष तक, या रोज़गार के पहले महीनों तक युवक / युवतिओं को ऋण पर पूर्ण छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत भारत के शिक्षा ऋण को बिना किसी परेशानी तथा देरी से उपलब्ध कराये जाने के लिए सभी भारतीय बैंकों की एजुकेशन लोन की जटिल प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न आये।
केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना 2022 योजना का उद्देश्य | CENTRAL SECTOR INTEREST SUBSIDY SCHEME 2022: Objectives
आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए काफी पैसे की आवश्यकता होती है परंतु उनके उनकी शिक्षा पर होने वाले खर्चे को उठाने के लिए ना तो विद्यार्थी ना ही उसके माता पिता सक्षम होते हैं। ऐसे में एकमात्र सहारा एजुकेशन लोन ही होता है परंतु देखा गया है कि भारत में अधिकतर बैंकों में एजुकेशन लोन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके साथ-साथ एजुकेशन लोन पर ब्याज भी बहुत ज्यादा होता है इस वजह से विद्यार्थी एजुकेशन लोन प्राप्त करना मुश्किल समझते हैं और कई बार तो गए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं इसलिए केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई ना छोड़े उन्हें एजुकेशन लोन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के तहत एजुकेशन लोन प्रक्रिया के तहत प्राप्त कर पाए और उन्हें एजुकेशन लोन पर सब्सिडी भी उपलब्ध हो जाए जिससे मैं काफी हद तक परेशानियों से मुक्त हो जाएं।
केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लोन में कवर किये जाने वाले खर्चे
- कॉलेज/ स्कूल /हॉस्टल को शुल्क
- परीक्षा/ पुस्तकालय/ प्रयोगशाला शुल्क
- विदेश में शिक्षा हेतु यात्रा / पारगमन व्यय
- बीमा प्रीमियम, यदि लागू हो, विद्यार्थी उधारकर्ता हेतु प्रतिभूति जमा शुल्क
- संस्था के बिल / रसीदों के शुल्क
- पुस्तक / उपकरण / औज़ार / वर्दी की फीस
- यदि पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु कंप्यूटर आवश्यक हो, तो कंप्यूटर पर होने वाला खर्च
- पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु आवश्यक कोई अन्य शुल्क जैसे कि प्रैक्टिकल / प्रयोग परीक्षा आदि
- डिग्री स्तर पर गैर-तकनीकी और गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में शुल्क
केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना 2022 के लाभ | CENTRAL SECTOR INTEREST SUBSIDY SCHEME 2022: Benefits
- इस योजना के तहत एजुकेशन लोन अप्लाई करना आसान हो जाएगा।
- कमजोर वर्ग से संबंधित विद्यार्थी पिछड़ी श्रेणी से संबंध रखने वाले विद्यार्थी इस योजना के तहत एजुकेशन के लिए आवेदन कर पाएंगे।
- उच्च शिक्षा हासिल करने पर होने वाले खर्चे को एजुकेशन लोन के द्वारा काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।
- इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन उन्हें पाठ्यक्रम पूरा होने तक मुहैया करवाया जाएगा।
- पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात 1 साल तक उन्हें ब्याज पर छूट भी प्रदान की जाएगी।
- पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात रोजगार मिलने के बाद विद्यार्थी के महीने तक एजुकेशन लोन के ब्याज को चुकाने की कोशिश कर सकते हैं।
- जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, वह विद्यार्थी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, विदेश में पढ़ाई करने करने के इच्छुक विद्यार्थियों को भी सरकार द्वारा शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की सुविधा प्रदान की जाएगी।
एजुकेशन लोन 2022 | Education Loan 2022
- 3 माह तक की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु – रु.20,000/- तक के एजुकेशन लोन के लिए विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं।
- 3 से 6 माह तक की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु – रु.50,000/- तक के एजुकेशन लोन के लिए विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं।
- 6 माह से 1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु – रु.75,000/- तक के एजुकेशन लोन के लिए विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं।
- 1 वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रम हेतु – रु.1,50,000/- तक के एजुकेशन लोन के लिए विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं।
एजुकेशन लोन चुकाने की अवधि
- रु. 50,000/- तक के ऋण हेतु- चुकौती अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई है।
- रु. 50,000/- से रु.1.00 लाख तक के ऋण हेतु – 2 से 5 वर्ष चुकौती अवधि निर्धारित की गई है।
- रु.1,00,000/- रु. से अधिक के ऋण हेतु – 3 से 7 वर्ष चुकौती अवधि निर्धारित की गई है।
- पाठ्यक्रम अवधि के खत्म होने के 1 साल या नौकरी मिलने के बाद 6 महीने, जो भी पहले हो; उस समय से विद्यार्थी एजुकेशन लोन चुकाने की शुरुआत कर सकते हैं।
- यदि छात्र पाठ्यक्रम पूरा करते ही उच्चतर शिक्षा आरंभ करते हैं, तो रोजगार प्राप्ति से 6 माह से चुकौती का आरंभ कर सकते हैं, यह समय सीमा इस बात पर निर्भर करेगी के छात्र ने उच्च शिक्षा हेतु नया अतिरिक्त ऋण लिया है या नहीं।
ब्याज दर
- 4 लाख रु तक एजुकेशन लोन पर आधार दर + 75 % तक की ब्याज दर निर्धारित की गई है।
- 4 लाख रु से अधिक से 50 लाख रु तक एजुकेशन लोन पर आधार दर + 2.75 % तक की ब्याज दर निर्धारित की गई है।
- 50 लाख रु से अधिक तक एजुकेशन लोन पर आधार दर + 1.50 % तक की ब्याज दर निर्धारित की गई है।
ब्याज दरों में रियायत
- व्यवसायिक / स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए ऋणों के मामले में दसवीं या 10+2 की योगयता स्तर पर 90% या उससे अधिक कुल / समरूपी ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों को केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के तहत शिक्षा ऋणों में 50 बेसीस पोयटों की रियायत दी जाएगी।
- पी.जी पाठ्यक्रमों के लिए ऋणों के मामले में, योगयता स्तरीय डीग्री / स्नातक परीक्षा में 80% या उससे अधिक कुल / समरूपी ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों को केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ब्याज में 50 बेसीस पोयंटों की रियायत दी जाएगी।
- राज्य स्तरीय सर्वोच्च 50 रैंक धारकों और राष्ट्रीय स्तरीय 100 सर्वोच्च रैंक धारकों को केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के तहत सामान्य ब्याज दर से 100 बेसीस पोयंट कम पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा, बशर्ते आधर दर से कम न हो।
केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना 2022 के अन्य नियम एवं शर्तें | CENTRAL SECTOR INTEREST SUBSIDY SCHEME 2022: Guidelines
- भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उन्हें सभी नियमों का पालन करना होगा अर्थात इस योजना के तहत एजुकेशन लोन पर केंद्र सरकार द्वारा जो भी नियम एवं शर्ते बनाई गई है; उन नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए ही वह अप्लाई कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत आवेदन करते वक्त विद्यार्थियों को किन्हीं परिस्थितियों में गारंटर की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो उन्हें इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा।
- इसके अतिरिक्त यदि कोई उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश जाना चाहता है तो उस विद्यार्थी को विदेश की यूनिवर्सिटी से प्राप्त ऑफर लेटर बैंक लोन के लिए दिखाना अनिवार्य होगा।
- शिक्षा संस्थान के ऐडमिशन लेटर दिखाने भी अनिवार्य है सभी आवेदन एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
- यदि कोई विद्यार्थी अपने नाम पर एजुकेशन लोन प्राप्त नहीं करना चाहता, तो वह अपने माता पिता के नाम पर भी एजुकेशन लोन प्राप्त कर सकता है।
- एजुकेशन लोन अप्लाई करते समय विद्यार्थियों को एक बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि उन्हें समय सीमा के अंदर की लोन चुकाना होगा। यदि वे लोन नहीं चुका पाते तो उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते पड़ेंगे।
- एजुकेशन लोन के लिए बैंकों द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, उन सभी नियमों का पालन करते हुए ही विद्यार्थी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना 2022 के तहत आवेदन के लिए पात्रता | CENTRAL SECTOR INTEREST SUBSIDY SCHEME 2022: Eligibility
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- जिन विद्यार्थियों के माता-पिता/ परिवार की वार्षिक आमदनी रु 4.50 लाख (सभी स्रोतों से) है, केवल वही छात्र इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आयकर सबूत अथवा प्रमाण पत्र जमा करवाना आवश्यक होगा।
- इस योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी केवल एक बार ही विद्यार्थियों को प्राप्त होगी। यदि विद्यार्थी दोबारा किसी डिग्री है डिप्लोमा आदि के लिए ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वह विद्यार्थी इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि इस योजना के तहत केवल एक बार ही मौका मिलेगा।
- जो विद्यार्थी पाठ्यक्रम बीच में ही छोड़ देते हैं या किसी कारण से कारणवश उन्हें संस्थाओं से निकाल दिया जाता है तो वह विद्यार्थी इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते।
- भारत सरकार, एचआरडी मंत्रालय के निर्णयानुसार ब्याज सब्सिडी वार्षिक आधार पर निर्धारित की है, इसलिए विद्यार्थियों को इसी तहत ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी।
- आई टी नियमों के अनुसार शिक्षा ऋण खाते को प्रभारित और प्रदत्त ब्याज को छात्र के माता पिता के कर से छूट प्राप्त है अर्थात 1 साल तक विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन पर छूट प्रदान की गई है।
- इस योजना के तहत केवल वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास भारतीय नागरिकता है।
- छात्र को राष्ट्रीय कौशल विकास कार्पोरेशन द्वारा समर्थित किसी कंपनी/साझेदारी/संगठन अथवा सरकार के किसी संगठन / मंत्रालय / विभाग द्वारा चलाए जा रहे अथवा समर्थित किसी पाठृयक्रम में दाखिला प्राप्त हुआ हो, उन्हीं विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन प्राप्त होगा।
- स्टेट कौशल मिशन / स्टोट कौशल कार्पोरेशन के सरकारी संगठन अथवा मान्यता प्राप्त संगठन / सरकार द्वारा प्राधिकृत संगठन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा / डिग्री आदि में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी भी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त दो माह से तीन वर्ष की अवधि के वोकेशनल तथा कौशल विकास पाठ्यक्रम जिनका प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा मान्यता प्राप्त राज्य / केंद्रीय सरकार संस्था अथवा सरकार के सांविधिक/ तकनीकी विभाग द्वारा दिया जाता हो, वहां पर दाखिला प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी इस योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति है।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- एड्रेस प्रूफ
- पैन कार्ड
- बैंक खाता
- माता-पिता की आमदनी का प्रमाण पत्र
- स्कूल या कॉलेज के प्रमाण पत्र की कॉपी
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना 2022 के तहत आवेदन प्रक्रिया | CENTRAL SECTOR INTEREST SUBSIDY SCHEME 2022: Registration Process
- इस योजना के तहत आवेदक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- बैंक अधिकारियों से मिलकर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
- एप्लीकेशन फॉर्म भरके बैंक में ही जमा करा सकते हैं।
- वेरिफिकेशन के बाद इच्छुक विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन प्राप्त हो जाता है।
केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत एजुकेशन लोन पर ब्याज सब्सिडी शुरू कर के विद्यार्थियों को बहुत फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ-साथ जो वह ब्याज चुकाते हैं, उस पर भी उन्हें कुछ हद तक रियायत मिल जाती है।
जो विद्यार्थी कमजोर वर्ग से संबंधित है, उन्हें सारे फायदे और नुकसान समझने के बाद ही एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए।