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मध्य प्रदेश स्कूल की छात्राओं को सरकार की नई सौगात, घर बैठे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन चलाने की ट्रेनिंग भी देगा विभाग, जानिए पूरी जानकारी

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अब 9वीं से 12वीं की छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाइक तथा अन्य वाहन चलाने की ट्रेनिंग देगा . वही घर बैठे छात्राओं को ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध करवाएगा।

जी हां हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अब स्कूली छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवहन विभाग के सहयोग से छात्राओं को वाहन चलाने की ट्रेनिंग के साथ ही लर्निंग लाइसेंस भी उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए बकायदा स्कूली छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी एवं ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए भी तैयारियां करवाई जाएगी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्राओं के लर्निंग लाइसेंस को लेकर जारी किए यह निर्देश

महिला एवं बाल विकास विभाग म.प्र. द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत 18 वर्ष या अधिक की विद्यालयों में अध्ययनरत लाड़ली लक्ष्मी को लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ

समस्त प्राचार्य उनके विद्यालय में अध्ययनरत लाडली लक्ष्मी योजनान्तर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु की सभी छात्राओं का चिन्हांकन करेंगे।

सभी चिन्हित छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के उपरान्त निर्धारित तिथि पर, आधार कार्ड, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र (10 वी की मार्कशीट) पासपोर्ट फोटो मंगवाकर sarthi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करवायेंगे।

लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का प्राचार्य या प्राचार्य द्वारा नामांकित शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस हेतु वेबसाइट sarthi.parivahan.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया संलग्न कर प्रेषित है।

डीपीआई ने जारी किए ये निर्देश – ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया

  • समस्त प्राचार्य उनके विद्यालय में अध्ययनरत लाड़ली लक्ष्मी योजनान्तर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु की सभी छात्राओं का चिन्हांकन करेंगे।
  • सभी चिन्हित छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के उपरान्त निर्धारित तिथि पर आधार कार्ड, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र (10 वी की मार्कशीट) एक sarthi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करवायेंगे।
  • पासपोर्ट फोटो मंगवाकर लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का प्राचार्य या प्राचार्य द्वारा नामांकित शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस हेतु वेवसाइट
  • sarthi.parivahan.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया संलग्न कर प्रेषित है।
  • प्रशिक्षित प्राचार्य / शिक्षक चिन्हांकित छात्राओं की ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी करवायेंगे।
  • वेबसाईट पर नॉक टेस्ट व प्रेक्टिस टेस्ट उपलब्ध है।
  • निर्धारित तिथि पर सभी छात्राओं की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जायेंगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उनका लनिंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन सिस्टम पर जनरेट होगा, जिसे डाउनलोड किया कर छात्राओं को उपलब्ध कराया जाये।
  • लर्निंग लायसेंस बनाने के पश्चात् लाड़ली लक्ष्मी योजनातर्गत चिन्हित छात्राओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ की जायें इस हेतु शाला प्रबंध समिति के पास उपलब्ध राशि अथवा स्थानीय निधि से राशि व्यय की जा सकती है।
  • उपरोक्त लाड़ली लक्ष्मी की छात्राओं के अतिरिक्त अन्य ऐसे छात्र एवं छात्राओं जिनकी उम्र 18 वर्ष या अधिक है उन्हें भी चिन्हांकित किया जा कर उनके लर्निंग लाइसेंस बनवाने हेतु उपरोक्तानुसार प्रक्रिया की जाना सुनिश्चित करें।
  • उपरोक्तानुसार कार्यवाही का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।

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