
मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए विशेष नगद पैकेज योजना लागू की है जिसके अंतर्गत डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासकीय सेवकों को डिजिटल रूप से टैक्स सहित क्रय की गई सामग्री के लिए विशेष छूट के रूप में रुपए ₹4000 तक का प्रावधान किया गया है।
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शासकीय सेवकों के लिये विशेष नगद पैकेज योजना निम्नानुसार क्रियान्वित की जायेगी:
बिल राशि की एक तिहाई या अधिकतम 4000 मिलेगी प्रतिपूर्ति
इस योजना के तहत खरीदी गई सामग्री की बिल राशि का अधिकतम एक तिहाई या प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के लिए अधिकतम 4000 तृतीय श्रेणी के लिए अधिकतम 3000 एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए अधिकतम 2000 की राशि प्रति पूर्ति के रूप में दी जाएगी। अर्थात यदि कोई कर्मचारी 9000 रुपए की कोई सामग्री खरीदता है तो उसका एक तिहाई यानी कि ₹3000 की राशि प्रति पूर्ति के रूप में योजना अंतर्गत प्रदान की जाएगी एवं यदि कोई तृतीय श्रेणी कर्मचारी 12000 की राशि की कोई सामग्री डिजिटल रूप से क्रय करता है तो भी उसे अधिकतम 3000 की राशि प्रदान की जाएगी जो कि तृतीय श्रेणी के लिए अधिकतम निर्धारित राशि है।
पात्रता
राज्य शासन के नियमित, कार्य भारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवक।
प्रतिपूर्ति की अधिकतम पात्रता
निम्न तालिका के कॉलम 2 में उल्लेखित राशि के 3 गुना राशि की सामग्री सेवायें क्रय करने पर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी:
शासकीय सेवक की श्रेणी | विशेष नगद पैकेज (राशि रूपये में) |
प्रथम एवं द्वितीय | 4000 |
तृतीय | 3000 |
चतुर्थ | 2000 |
योजना का लाभ लेने के लिए 31 मार्च की आखिरी तारीख
इस योजना का लाभ लेने के लिए अंतिम दिनांक 31 मार्च 2021 है। अर्थात जो भी शासकीय सेवक इस विशेष पैकेज योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह आज ही डिजिटल रूप से कोई भी सामग्री खरीद सकते हैं जिसका जीएसटी बिल वह अपने विभाग को अप्रैल माह तक अनिवार्य रूप से जमा करा दें।
क्रय की शर्ते
पंजीकृत जीएसटी वेण्डर/सेवा प्रदाता से 12 प्रतिशत या अधिक जीएसटी दर के अंतर्गत आने वाली सामग्री/सेवायें जिनका डिजिटल पेमेन्ट किया गया हो।
प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं गणना
शासकीय सेवक उपरोक्तानुसार पार सामग्री/सेवायें का क्रय कर उसका देयक तथा डिजिटल पेमेंट का प्रमाण, कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा। देयक अनुसार क्रय की सकल राशि की एक तिहाई अथवा उपरोक्त कंडिका (ii) में पात्रता राशि, जो भी कम हो,की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।
प्रतिपूर्ति हेतु दादै के समर्थन में प्रस्तुत देयक में जीएसटी नंबर एवं जीएसटी भुगतान अंकित हो।
योजना की अवधि
आदेश जारी दिनांक से 31.03.2021 तक। योजनांतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु दावा 30.04.2021 तक कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
स्वीकृतकर्ता अधिकारी :
कार्यालय प्रमुख।
व्यय शीर्ष :
वेतन उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत विस्तृत शीर्ष 008-अन्य
योजना से संबंधित देखे



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