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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021, ऑनलाइन आवेदन (Haryana Viklang Pension Scheme in Hindi), Status, List – Digital Education Portal

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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021, ऑनलाइन आवेदन, कितनी है, स्टेटस, लिस्ट, दस्तावेज, पात्रता, अधिकारिक वेबसाइट, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर

(Haryana Viklang Pension Scheme in Hindi) (Online Apply, Status List, Documents, Eligibility, Official Website, Toll free Helpline Number)

विकलांग लोगों में कुछ पैदाइशी विकलांग होते हैं तो कुछ दुर्घटनाग्रस्त होकर बदकिस्मती से विकलांग हो जाते हैं। ऐसे दिव्यांग जनों को उनके परिवार के सदस्य बोध समझते हैं। भले ही वे कुछ काम करके आत्मनिर्भर बनना चाहे लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति उनका साथ नहीं दे पाती। ऐसे ही दिव्यांग जनों के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। जिसके अंतर्गत जो लोग 60% से ज्यादा विकलांग हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना से संबंधित जानकारी, लाभ, विशेषताएं और आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए आपको इस पोस्ट को अंत तक पढ़ना होगा।

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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021

योजना का नाम हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021
लांच की गई हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री जी द्वारा
लाभार्थी हरियाणा राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए
लाभ विकलांग व्यक्तियों को पेंशन
उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देना
आधिकारिक वेबसाइट यहाँ क्लिक करें
हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2128 / 0172-2713277

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है

हरियाणा राज्य में विकलांगों की सहायता के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को प्रारंभ किया गया है। दिव्यांग जनों में इस योजना की घोषणा के बाद एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इस योजना में दिव्यांग जनों को सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी, जिसके चलते वह दूसरों के सामने हाथ नहीं चलाएंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह वित्तीय सहायता के रूप में 1800 रुपए की पेंशन राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना का लाभ किन व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होगा आइए जान लेते हैं।

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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना अपात्र लाभार्थी

हरियाणा सरकार द्वारा जारी इस योजना का लाभ किन लोगों को नहीं मिलेगा उनकी एक सूची नीचे दी गई है।

  • जो लोग वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • जो महिलाएं विधवा है और वे पहले से ही विधवा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रही है उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • यदि कोई व्यक्ति विकलांग है और किसी योजना के तहत उसे तीन पहिया या चार पहिया वाली गाड़ी प्राप्त है तो वह भी इस योजना में आवेदन के लिए योग्य नहीं होगा।
  • राज्य में किसी भी सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति यदि वह दिव्यांगजन हो तो उसे भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना पात्रता

विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के लिए निम्न पात्रता की जांच की जाएगी।

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  • मूल निवासी :- योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाला विकलांग लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही वह 3 वर्ष से ज्यादा की अवधि से हरियाणा में रह रहा हो।
  • आयु सीमा :- दिव्यांगजन व्यक्ति की आयु सीमा 18 वर्ष होनी आवश्यक है। इससे कम उम्र वाले लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा.
  • विकलांगता स्थिति :- दिव्यांगजन व्यक्ति के पास उसकी विकलांगता का प्रमाण पत्र मौजूद होना अनिवार्य है जिसमें इस बात का पता चलता हो कि वह 60% से लेकर 100% विकलांग की स्थिति में हो। इस योजना का लाभ शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को भी दिया जा रहा है।
  • कम दिखाई देने वाले लोग :- जिन लोगों को बहुत कम दिखाई देता है या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता उन लोगों को भी योजना की श्रेणी में रखा गया है।
  • अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति :- कुष्ठ रोग संबंधित व्यक्तियों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। जो लोग बचपन से पोलियो ग्रस्त हो या फिर किसी एक्सीडेंट के दौरान विकलांग हुए हो तो उन्हें भी इस योजना में लाभार्थी माना गया है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना दस्तावेज

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-

  • निवास प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी कार्ड
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑफिशल वेबसाइट

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने आवेदन से संबंधित ऑफिशल वेबसाइट का शुभारंभ किया है जिसके माध्यम से लाभार्थी आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन :-

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन तरीके से आवेदन करके लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को ई दिशा सेंटर या अटल सेवा केंद्र पर जाना होगा। यहाँ उन्हें इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जायेगा, जिसे भरकर वे आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन :-

  • योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म की आवश्यकता होगी जिसे प्राप्त करने के लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर ही लाभार्थी व्यक्ति को हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ का एक विकल्प दिखाई देगा।
  • उस विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने फ़ॉर को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक कर दें।
  • डाउनलोड करने के बाद आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
  • आवेदन कर्ता व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की मदद से उस फॉर्म को सही तरीके से भरवा सकता है।
  • उसमें मांगे गए सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह से लगाकर कार्यालय में अपने फॉर्म को जमा करा दें।
  • अगर आप इस योजना के अंतर्गत चयन किए जाएंगे तो आपको कुछ समय पश्चात सूचित कर दिया जाएगा।
  • सूचना प्राप्त होने के कुछ समय पश्चात हरियाणा राज्य में मौजूद सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा आपको विकलांगता पेंशन की प्राप्ति हो जाएगी।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के शुभारंभ के बाद हरियाणा में मौजूद विकलांग जनों को इस पेंशन के जरिए प्राप्त होने वाली पेंशन राशि की मदद से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा और साथ ही वह छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं रहेंगे।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर

यदि हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से संबंधित किसी भी जानकारी को आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आवेदन से संबंधित किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2128 / 0172-2713277 पर कॉल कर सकते हैं.

FAQ

Q : हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत किन लोगों को लाभ प्राप्त होगा ?

Ans : विकलांग व्यक्तियों को

Q : विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्ति की विकलांगता कितनी होनी चाहिए ?

Ans : 60% से 100% तक

Q : यदि कोई विधवा महिला विकलांग हो तो क्या वह विकलांग पेंशन योजना में अप्लाई कर सकती है ?

Ans : जी हां, अगर वह विधवा पेंशन प्राप्त ना कर रही हो तो.

Q : यदि कोई विकलांग व्यक्ति पहले से ही किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो क्या वह इस योजना में आवेदन भर सकता है ?

Ans : नहीं

Q : विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा क्या है ?

Ans : 18 वर्ष

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