स्कूलों में साफ सफाई और चौकीदार के लिए 6 हजार से अधिक खर्च किये तो DEO-BEO पर कार्यवाही, मामला उन्नत हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों का, डीपीआई ने जारी किए दिशा निर्देश
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स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 2007-08 से 2018-19 तक की उन्नत हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शाला प्रबंधन मद की राशि ₹ 6000 प्रति शाला प्रतिमाह उपयोग की जा सकेगी। यह राशि सिर्फ सफाई और चौकीदार पर खर्च होगी।
शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ जिलों में इस मद में कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है जो उचित नहीं है। लोक शिक्षण आयुक्त ने कहा है कि किसी प्रकार का कोई भी दैनिक वेतन भोगी कलेक्टर रेट पर इस मद से नियुक्त नहीं किया जाए। स्कूलों की साफ-सफाई और चौकीदार की व्यवस्था के लिए शाला प्रबंधन से ₹ 6000 प्रति शाला प्रति माह निर्धारित है किंतु सुरक्षा एवं सफाई के लिए अलग-अलग कर्मचारियों को हर माह निर्धारित राशि से अधिक भुगतान किया जाना सामने आया है जो गलत है।
आयुक्त ने कहा है कि जिन विद्यालयों में इससे अधिक राशि खर्च की जा रही है वह नियम विरुद्ध है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी अगर इस पर रोक नहीं लगा पाते तो उनके खिलाफ एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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