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मध्य प्रदेश में वरिष्ठ डाक्टरों को बनाया जाएगा सीएमएचओ व सिविल सर्जन कनिष्ठों को नहीं दे सकेंगे प्रभार Digital Education Portal
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मध्य प्रदेश में वरिष्ठ डाक्टरों को बनाया जाएगा सीएमएचओ व सिविल सर्जन कनिष्ठों को नहीं दे सकेंगे प्रभार Digital Education Portal

स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टरों को जारी किए निर्देश। पद रिक्‍त होने पर कलेक्‍टर कर सकेंग नियुक्‍ति यां, लेकिन स्‍थायी नियुक्‍ति स्‍वास्‍थ्‍य संचालनालय द्वारा की जाएगी।

मध्‍य प्रदेश में वरिष्ठ डाक्टरों को बनाया जाएगा सीएमएचओ व सिविल सर्जन, कनिष्ठों को नहीं दे सकेंगे प्रभार
भोपाल प्रदेश में वरिष्ठ डाक्टरों को ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) व सिविल सर्जन बनाया जाएगा। कनिष्ठों को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव केडी त्रिपाठी ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कुछ मामलों में देखने में आया है कि वरिष्ठों को छोड़ कनिष्ठों को सीएमएचओ व सिविल सर्जन बना दिया जाता है। इसके कारण अनुभवी व वरिष्ठ डाक्टर नाराज होते हैं और बाद में शिकवा-शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। कई बार इसे लेकर विवाद की स्‍थिति भी बनती है। भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं। इससे विभाग की छवि भी खराब होती है।

स्वास्थ्य विभाग ने बनाई नई व्यवस्था

– सीएमएचओ व सिविल सर्जन के पद रिक्त होने पर कलेक्टर निर्णय ले सकेंगे, लेकिन वरिष्ठता नियमों का पालन करना जरूरी होगा। बाद में स्थायी नियुक्ति स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा की जाएगी।

– सीएमएचओ का प्रभार वरिष्ठ विशेषज्ञ या जिला स्वास्थ्य अधिकारी को दिया जाएगा। यदि इनमें से कोई शल्य चिकित्सा वर्ग से होंगे तो उन्हें तवज्जों दी जाएगी।

– सेवानिवृत्त होने में छह माह या कम समय बचा हो, गंभीर शिकायतें हों, विभागीय जांच चल रही हो तो संबंधित को प्रभार नहीं दिया जाएगा।

महिला डाक्टरों की होगी भर्ती

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प्रदेश में 138 महिला डाक्टरों की भर्ती की जाएगी। यह प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये महिला चिकित्सा अधिकारी होंगी। वहीं अलग से 31 स्त्री रोग विशेषज्ञ और 42 निश्चेतना विशेषज्ञ की भर्ती होगी। इन दोनों पदों पर महिला व पुरूष चिकित्सक भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे।

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