इंदौर,डेस्क रिपोर्ट। 12वीं कक्षा के रिजल्ट (Result) से जुड़ा हाल ही में एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक छात्रा को 12वीं के रिजल्ट में सभी विषयों में डिस्टिंक्शन मिली है। इस छात्रा का नाम लीपाक्षी पाटीदार है। जानकारी के मुताबिक जिस छात्रा ने 12वीं के सभी विषयों में डिस्टिंक्शन पाई है। उस छात्रा को नीट (Neet result) की एग्जाम में जीरो नंबर मिले हैं। दरअसल नीट की एग्जाम का रिजल्ट 7 सितंबर को घोषित हुआ। ऐसे में इस के रिजल्ट में उसे जीरो नंबर मिले हैं। जिसे देखकर छात्रा के साथ साथ परिवार वालों के भी होश उड़ गए।
इतना ही नहीं उस छात्रा की ओएमआर शीट भी मिलाई गई तो वह भी ब्लैंक पाई गई। ऐसे में छात्रा द्वारा बताया गया है कि 200 प्रश्नों में से 161 प्रश्न उस छात्रा ने एग्जाम के वक्त हल किए थे। ऐसे में उसने घर आकर यह अनुमान लगाया था कि इस परीक्षा में उसे कम से कम 640 नंबर आ सकते हैं। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दरअसल रिजल्ट में उसे जीरो नंबर दिए गए। हालांकि छात्रा ने हिम्मत नहीं हारते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया दिया है।
बताया जा रहा है कि छात्रा नहीं इंदौर (Indore) हाई कोर्ट में एग्जाम के रिजल्ट के खिलाफ दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें इंदौर के पास आगर जिले के नलखेड़ा के पास में सौदा गांव में रहने वाली पक्षी पाटीदार का कहना है कि पैसे से उसके पिता एक किसान है। वही उनके परिवार में अभी तक कोई भी डॉक्टर नहीं है। ऐसे में उसका सपना है कि वह डॉक्टर बने वह पढ़ने में भी काफी अच्छी है। उसने दसवीं क्लास के बाद ही डॉक्टर बनने का सपना देख लिया था। ऐसे में दसवीं क्लास में उसे 87 प्रतिशत मार्क्स आए वही सभी विषयों में उसने डिस्टिंक्शन पाई। इसके साथ ही 12वीं कक्षा में भी उसने 80% से उत्पन्न होकर सभी विषयों में डिस्टिंक्शन पाई।
लेकिन जब नीट की एग्जाम उसने दी और उसका रिजल्ट आया तो उसके डॉक्टर बनने के सपने पर पानी फिर गया। क्योंकि उसके नीट के एग्जाम के रिजल्ट में उसके होश उड़ा दिए। लेकिन लिपीक्षा यही निराश नहीं हुई उसने दोबारा नीट की तैयारी शुरू कर दी। साथ ही न्याय लेने के लिए हाई कोर्ट तक चली गई। बता दे छात्रा ने एडवोकेट धमेंद्र चेलावत के जरिए इस मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी है। छात्रा की ये मांग है कि हाई लेवल कमेटी बनाकर असल दस्तावेज की जांच कराई जाए। अब छात्रों को न्याय की उम्मीद है। अब जल्द ही इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है।
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