संतान पालन अवकाश आवेदन पत्र 2022 : महिला कर्मचारियों के लिए CCL नया आवेदन एवं अन्य प्रपत्र, यहां से करें डाउनलोड

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मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश स्वीकृति के संबंध में आवश्यक नवीन दिशा निर्देश एवं आवेदन पत्र का निर्धारण किया गया है|
संतान पालन अवकाश आवेदन पत्र 2022 : आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 38 ग अंतर्गत राज्य के महिला कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश की पात्रता होती है| जिसके अंतर्गत महिला कर्मचारी अपनी पहली एवं दूसरी संतान के पालन पोषण हेतु अधिकतम 730 दिवस का सवेतनिक अवकाश पूर्ण सेवाकाल के दौरान लिया जा सकता है|
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परिवीक्षा अवधि में भी मान्य होगा संतान पालन अवकाश सीसीएल – मध्य प्रदेश वित्त विभाग के निर्देश 22 अगस्त 2015
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में संशोधन करते हुये, नियम 38(ग) (संतान पालन अवकाश) जोड़ा गया है। अवकाश नियम 38(ग) के उप-नियम 4 के अंश (ख) में उल्लेखित है कि “महिला शासकीय सेवकों को संतान देखभाल अवकाश की स्वीकृति सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है।”
उक्त अनुक्रम में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे परिवीक्षाधीन शासकीय अधिकारी / कर्मचारी जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने संबंधी सभी अनिवार्य औपचारिकतायें पूर्ण की जा चुकी हैं तथा उनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाने अथवा अन्य कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि से संबंधित प्रकरण लंबित नहीं है, किन्तु विभागीय स्तर से परिवीक्षा अवधि समाप्त करने संबंधी आदेश जारी नहीं हुआ है, उन्हें भी संदर्भित अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2015 में उल्लेखित अवकाश नियम 38(ग) के उप-नियम 4 के अंश (ख) के अनुसार पात्रता होगी तथा इन कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि अप्रभावित रहेगी।

संतान पालन अवकाश के लिए वित्त विभाग के नए निर्देश 13 सितंबर 2022
मध्य प्रदेश वित्त विभाग भोपाल द्वारा संतान पालन अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) को लेकर 13 सितंबर 2022 को नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं| मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देश 22 अगस्त 2015 एवं 23 मई 2022 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश के महिला अधिकारियों कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश सीसीएल के लिए नए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा| वही इस प्रारूप का संधारण तथा नियंत्रण करता अधिकारी की टिप्पणियों के लिए नए प्रारूप जारी किए गए हैं|
मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा संतान पालन अवकाश के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 38 ग के तहत यह नया प्रारूप जारी किया गया है | जिसके अधीन अब महिला अधिकारी कर्मचारी संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन कर सकेंगे एवं इसी आवेदन प्रारूप संतान पालन अवकाश मान्य किया जाएगा|
नियंत्रण अधिकारियों को इन प्रारूप पर करना होगा संतान पालन अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) का संधारण
विभाग द्वारा नियंत्रण अधिकारियों को भी संबंधित महिला कर्मचारियों के संतान पालन अवकाश स्वीकृत करने तथा उनका विवरण संधारित करने के लिए प्रपत्र 2 एवं प्रपत्र 3 प्रारूप जारी किए गए हैं|
मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए नए प्रारूप दो एवं तीन पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित महिला अधिकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए संतान पालन अवकाश की स्वीकृति एवं टिप्पणियों के साथ ही संतान पालन अवकाश,पूर्व में स्वीकृत संतान पालन अवकाश से वापस आने की दिनांक तथा शेष संतान पालन अवकाश की पात्रता और वर्तमान में प्रस्तावित संतान पालन अवकाश का ब्यौरा देना होगा|
CCL LEAVE APPLICATION : यहां से डाउनलोड करें संतान पालन अवकाश के लिए नया आवेदन
मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदेश की महिला कर्मचारियों के लिए संतान पालन अवकाश हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 38 ग अंतर्गत प्रपत्र 1 जारी किया गया है| मध्य प्रदेश के समस्त महिला कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश लेने के दौरान इसी आवेदन के प्रारूप पर आवेदन करना अनिवार्य होगा|
मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा आवेदन का यह नया प्रारूप परिवीक्षा अवधि पर संतान पालन अवकाश का लाभ लेने वाले महिला कर्मचारियों के लिए भी लाभप्रद होगा| इस नए प्रारूप में परिवीक्षा अवधि तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का भी संकलन किया गया है|
डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा आपकी सुविधा के लिए यहां पर संतान पालन अवकाश का यह नया प्रारूप उपलब्ध करवाया जा रहा है इसे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं|
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