मध्य प्रदेश में लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू के कारण कक्षा 1 से 8 तक के सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूल एवं हॉस्टल आगामी आदेश तक रहेंगे बंद
मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण संपूर्ण मध्यप्रदेश में लॉक डाउन घोषित किया गया है जिसे अब कोरोना कर्फ्यू कहा जाएगा। इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगा कोरोना कर्फ्यू
मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से मैं तो घर में लगातार वृद्धि हो रही है इस विकट परिस्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसी स्थिति में शासकीय हॉस्टलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जवाबदारी संबंधित हॉस्टल अधीक्षक की रहेगी इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
कक्षा 1 से 8 तक और शासकीय स्कूल भी रहेंगे बंद
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय स्कूलों के साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के अशासकीय स्कूलों को भी आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेश के अनुसार स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी लेकिन स्कूल बंद रहेंगे।
शासकीय स्कूलों में घोषित किया गया ग्रीष्मकालीन अवकाश
मध्यप्रदेश में कक्षा 1 से 8 के स्कूलों के छात्रों एवं शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने की एक बड़ी वजह कोरोना संक्रमण है कोरोना संक्रमण की वजह से जहां हजारों शिक्षकों की जान जा चुकी है वहीं अब सरकार शिक्षकों को तथा छात्रों को घर बैठकर पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने के निर्देश दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 के छात्र छात्राओं के लिए 15 अप्रैल से 15 जून तक के लिए ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया है वहीं शिक्षकों के लिए यह अवकाश 15 अप्रैल से 9 जून 2021 तक लागू रहेगा।
शिक्षकों के लिए सशर्त लागू हुआ ग्रीष्म कालीन अवकाश
मध्य पदेश में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को भांपते हुए कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश तो घोषित किया गया है लेकिन उसमें सरकार द्वारा आवश्यकता पड़ने पर कभी भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। साथ ही आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी शिक्षक बिना विभाग प्रमुख की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा ताकि आवश्यकता होने पर तत्काल शासकीय कर्तव्य के लिए आहूत किया जा सकेगा।
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