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सम्बल एवं अंत्येष्टी अनुग्रह सहायता योजना तथा आधार सीडिंग के कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपन्न करें- कलेक्टर श्री जैन - शाजापुर |
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सम्बल एवं अंत्येष्टी अनुग्रह सहायता योजना तथा आधार सीडिंग के कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपन्न करें- कलेक्टर श्री जैन – शाजापुर | 06-अगस्त-2020

 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ,सम्बल एवं अंत्येष्टी अनुग्रह सहायता योजना तथा आधार सीडिंग के कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपन्न करें- कलेक्टर श्री जैन
शाजापुर | 06-अगस्त-2020
    संबल योजना एवं अंत्येष्टी अनुग्रह सहायता योजना के प्रकरणों के निराकरण एवं खाद्यान्न पर्ची पात्रता धारी उपभोक्ताओं के आधार सीडिंग का कार्य पा्रथमिकता के साथ संपन्न्‍ करने के निर्देश आज कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने नगरीय निकायों के सीएमओ एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक लेकर दिये। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि हितग्राहियों के कार्यों को प्राथमिकता एवं संवेदनशीलता के साथ करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एच.आर. सुमन, डूडा परियोजना अधिकारी श्री भूपेन्द्र दीक्षित भी मौजूद थे।
      कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि वर्तमान समय में परिवहन के संसाधन नहीं है इसलिये किसी भी योजना के हितग्राहियों को कार्यालय में बुलाने की बजाय उनके घर जाकर सेवाएं प्रदान करें। दिव्यांगों को दिए जाने वाले यूडीआईडी कार्ड बनाए जाने की धीमी प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी दिव्यांगो के यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। एक सप्ताह में प्रगति परिलक्षित होना चाहिये। उल्लेखनीय है कि स्वावलम्बन यूडीआईडी पोर्टल पर 9179 आवेदन पंजीकृत हैं, जिनमें से 1184 रिजेक्ट हुए हैं एवं 3547 यूडीआईडी जनरेट हुए हैं। शेष 4448 आवेदन जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों को अपडेट करना है। इसी तरह संबल एवं अंत्येष्टी अनुग्रह सहायता योजना के हितग्राहियो के प्रकरणों का निराकरण भी एक सप्ताह में करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये।
      इसी तरह कलेक्टर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विगत दिनों चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान पाए गए मृत, डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार मे न रहने वाले हितग्राहियों को पोर्टल से विलोपित किये जाने का कार्य की समीक्षा करते हुए सभी नगरीय निकायों के सीएमओ एवं जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिये कि हितग्राहियो के घर जाकर सत्यापन करें एवं जिनके नाम हटाये जाना है उसकी सूचना जारी करें। इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारो में से छूटे हुए परिवारों को जोडकर नवीन पात्रता पर्ची जारी की जाना हैं। इसके लिए नवीन सत्यापित परिवारों के सभी सदस्यों के डाटाबेस में आधार सीडिंग का कार्य तेजी से संपन्न करें।
      कोरोना वायरस कोविड-19 के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संबंधित निकाय जागरूकता अभियान सतत रूप से चलाते रहें। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों को सक्रिय करें। निर्देशों की अव्हेलना करने वाले या मास्क लगाकर नहीं चलने वालों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करें। सब्जी मंडियों सहित भीड़-भाड़ रहने वाले स्थानों पर फोकस करें और टीम लगाकर “रोको-टोको” अभियान चलाते रहें।

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