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MP School: निजी स्कूल की मनमानी पर विभाग सख्त, मिले निर्देश -15 दिन के अंदर पूरा हो ये कार्य Digital Education Portal

मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों (MP School) पर शिकंजा कसने वाला है। दरअसल भोपाल सहित सभी संभाग के निजी स्कूलों की मनमानी को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को पाठयक्रम (syllabus) को सार्वजनिक करना होगा। भोपाल में किताबों के मनमाने दाम वसूले जाने पर अब निजी स्कूल संचालकों पर शिकंजा कसेगा।

निजी स्कूलों को अब अपने पाठ्यक्रम की सूची 15 दिन के अंदर नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी। इसके अलावा इसकी एक कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को भी भेजनी होगी। वही नियमों का पालन नहीं करने पर स्कूलों और स्कूल संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बजा दे यह नियम CBSE सहित सभी निजी स्कूलों पर लागू होगी और सभी निजी स्कूलों को स्कूल खुलने से पहले कक्षा Pre-nursery से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम की सूची जिला शिक्षा अधिकारी को भेजना अनिवार्य होगा। इस मामले में संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। निजी स्कूलों द्वारा किताबों के एवज में मनमाने दाम वसूले जाने की शिकायत मिलने के बाद विभाग द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक स्कूलों द्वारा इस निर्देश का पालन न करने पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल किताबों को लेकर एक मानक तय किए गए हैं। निजी स्कूलों द्वारा लगातार किताब की संख्या और एक निश्चित जगह पर किताबों की उपलब्धता को लेकर लगातार अभिभावकों द्वारा शिकायत मिलने के बाद विभागीय नियम तय किए हैं। वहीं भोपाल संभाग के सभी जिलों में इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है।

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