कोर्ट में नियुक्त दो से ज़्यादा वाले स्टाफ पर होगी अनुशासनात्मक कारवाई।
नई दिल्ली:
नई दिल्ली: अदालतों में नियुक्त दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में
जिला जज, अदालतों में नियुक्त दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई
करने के लिए स्वतंत्र हैं. दो से अधिक बच्चे सेवा नियम 2016 का उल्लंघन है.
जुर्माने में छूट संबंधी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा
कोर्ट ने दो से अधिक बच्चे वाले जिला अदालत के कई कर्मचारियों पर लगाए गए जुर्माने में छूट संबंधी
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है.
नई दिल्ली: अदालतों में नियुक्त दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में जिला जज, अदालतों में नियुक्त दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं. दो से अधिक बच्चे सेवा नियम 2016 का उल्लंघन है.
जुर्माने में छूट संबंधी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा
कोर्ट ने दो से अधिक बच्चे वाले जिला अदालत के कई कर्मचारियों पर लगाए गए जुर्माने में छूट संबंधी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है.
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