educationEducational News

NPS खत्म, पुरानी पेंशन लागू करने नियम बदले:कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर वेतन का 50 फीसदी पेंशन मिलेगी

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अब वेतन का 50 फीसदी पैसा पेंशन के रूप में मिलने के प्रावधान को कानूनी रूप से लागू कर दिया है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 को खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी है। जिस नियम से कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर नई पेंशन योजना (NPS) लागू की उसे खत्म कर दिया है। वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं।

नई पेंशन स्कीम को खत्म करने और पुरानी पेंशन को लागू करने को अब कानूनी मान्यता मिल गई है। सरकार के नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी होने से ही ओल्ड पेंशन कानूनी तौर पर लागू मानी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल बजट में 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की थी। इसके बाद 1 अप्रैल से एनपीएस के लिए कर्मचारियों के वेतन से कटौती बंद कर दी गई। पहले बेसिक वेतन का 10 फीसदी पैसा एनपीएस के लिए कटता था।

इस फैसले से 1 जनवरी, 2004 और उसके बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पुरानी पेंशन के हिसाब से लाभ लेने का पात्र बनाया गया है। 31 मार्च, 2022 से पहले जो कर्मचारी अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी इस नियम के हिसाब से पेंशन के लाभ इस साल अप्रैल से दिए जाएंगे। पिछले सप्ताह 11 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में पेंशन नियमों में बदलाव और 2005 के पेंशन नियमों को खत्म करने की मंजूरी दी गई थी।

साढ़े पांच लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा, कटौती बंद

प्रदेश में 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों की संख्या साढ़े पांच लाख से ज्यादा है। इन साढे पांच लाख कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम में लिया गया था। सरकार ने 1 अप्रैल से नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से हर महीने बेसिक की 10 फीसदी कटौती बंद कर दी है। कटौती के यह रुपए पीएफआरडीए में जमा हो रहा था।

अब पीएफआरडीए में जमा 39 हजार करोड़ वापस मांगने का कानूनी आधार तैयार

न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों-अफसरों के वेतन से कटने वाला पैसा पीएफआरडीए में जमा है। यह रकम 39000 करोड़ के आसपास है। राज्य सरकार पुरानी पेंशन का नियमों में प्रावधान करके केंद्र सरकार की एजेंसी पीएफआरडीए में जमा पैसा वापस मांगेगी। पीएफआरडीए को ओल्ड पेंशन बहाली के आदेश और अधिसूचना के साथ लेटर भेजा जाएगा। नियमों में बदलाव करने से अब राज्य सरकार के पास प्री मैच्योर एग्जिट का आधार बन ग

Join whatsapp for latest update

Join telegram

Discover more from Digital Education Portal

Subscribe to get the latest posts to your email.

Show More

आपके सुझाव हमारे लिए महत्त्वपूर्ण हैं ! इस पोस्ट पर कृपया अपने सुझाव/फीडबैक देकर हमे अनुग्रहित करने का कष्ट करे !

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Discover more from Digital Education Portal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|