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Omnicron Update : इस राज्य में लागू होगा येलो अलर्ट, बंद होंगे स्कूल कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान, एक दिन छोड़कर खुलेगी दुकाने

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच और नए वैरिएंट Omicron के खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आज (मंगलवार को) हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे. दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में अहम बैठक होगी. इस मीटिंग में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू करने पर विचार हो सकता है.

क्या है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान?

अगर दिल्ली में GRAP लागू होता है तो स्कूल, सिनेमा और जिम बंद हो सकते हैं. शॉपिंग कॉम्पलेक्स और मॉल में दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी. दिल्ली सरकार ने देशभर में कोरोना की दूसरी लहर के बाद, जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को पास किया था. GRAP के तहत दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा, कब क्या बंद रहेगा और कब क्या खुलेगा ये बताया था. GRAP के तहत 4 लेवल पर अलर्ट तैयार किए गए थे.

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दिल्ली में लागू हो सकता है येलो अलर्ट

दिल्ली में बीते रविवार को कोरोना के मामले 290 और 0.55 फीसदी कोरोना की संक्रमण दर रही थी. वहीं सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 331 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर 0.68 प्रतिशत पहुंची गई. GRAP के अलर्ट के मुताबिक, अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5 फीसदी दर्ज होता है तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत लेवल-1 यानी येलो अलर्ट लागू हो जाएगा. संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-2 यानी अंबर अलर्ट, 2 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा.
जान लें कि लेवल-1 यानी येलो अलर्ट तब जारी किया जाता है, जब लगातार दो दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 0.5 प्रतिशत को पार करता है. एक सप्ताह में 1,500 नए मामले दर्ज होते हैं और 500 मरीजों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत होती है.

येलो अलर्ट लागू होने के बाद क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा?

– दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होने के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जारी रहेंगी.
– दिल्ली सरकार के ऑफिसों में ए ग्रेड ऑफिसर्स के 100 फीसदी स्टाफ को आना होगा, बाकी 50 फीसदी स्टाफ बुलाया जाएगा.
– प्राइवेट ऑफिसों में 50 फीसदी स्टाफ आएगा. दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी.
– ऑड-ईवन बेस पर मॉल सुबह 10 से रात आठ बजे तक खुलेंगे.
– हर जोन में 50 प्रतिशत वेंडर के साथ एक वीकली मार्केट ही चलेगी. रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे.
– पब्लिक पार्क खुलेंगे. होटल खुलेंगे. बार्बर शॉप खुलेंगी.
– सिनेमाघर, थिएटर, बैंक्वेट हॉल, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे.
– दिल्ली मेट्रो और बसों में सिटिंग कैपिसिटी के हिसाब से 50 फीसदी लोग सफर करेंगे लेकिन स्टैंडिंग की इजाजत नहीं होगी.
– नाइट कर्फ्यू रात दस से सुबह 5 तक रहेगा.
– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.
– ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी-कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में दो सवारी, मैक्सी कैब में 5 सवारी, आरटीवी में 11 सवारी बैठेंगी.

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