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कृषि यंत्र सब्सिडी आवेदन : 50 से 80% तक की सब्सिडी पाने के लिए इस लिंक से करें आवेदन !
Farmer's scheme

कृषि यंत्र सब्सिडी आवेदन : 50 से 80% तक की सब्सिडी पाने के लिए इस लिंक से करें आवेदन !

कृषि यंत्र सब्सिडी आवेदन : आधुनिक कृषि यंत्रों से न केवल कृषि विकास दर को गति मिलता है. बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती भी मिलता है. आज के समय में सही तरीके से जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई एवं भंडारण आदि कृषि कार्य आधुनिक कृषि यंत्रों से करना ही संभव है. ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार समय -समय पर अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत देश के किसानों को उनकी कैटेगरी के मुताबिक सब्सिडी मुहैया कराती रहती है जो आधुनिक कृषि यंत्र को खरीदने में असमर्थ हैं. अब इसी कड़ी में केंद्र सरकार SMAM योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक सब्सिडी मुहैया करा रही है. ये योजना देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए उपलब्ध है देश का कोई भी किसान इस योजना कि पात्रता रखने वाला इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है महिला किसान भी इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं. इसके लिए सरकार ने गवर्नमेंट पोर्टल Direct Benefit Transfer In Agriculture Mechanization Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India जारी किया है.

कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें

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• कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करें हेतु सर्वप्रथम आप https://agrimachinery.nic.in/Farmer/SHGGroups/Registration पर विजिट कीजिए.

• उसके बाद पंजीकरण (Registration) कॉर्नर पर जाएं.

Agriculture
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• वहाँ आपको तीन विकल्प मिलेगा जिसमें से आपको Farmer पर क्लिक करें.

• उसके बाद आपसे जो विवरण मांगा जाएं उसे सावधानी से भरें.

कृपया निम्नलिखित कागजात अपने सामने रखें और उसी आधार पर जानकारी भरें.

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आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़

1.आधार कार्ड – लाभार्थी की पहचान करने के लिए.
2.किसान की पासपोर्ट साइज फोटो.
3.भूमि विवरण जोड़ते समय रिकॉर्ड करने के लिए भूमि का अधिकार (आरओआर).
4.बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की प्रति, जिस पर लाभार्थी का विवरण हो.
5.किसी भी आईडी प्रूफ (आधार कार्ड / ड्राइविंग लिसनेंस / वोटरआईडी कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट) की कॉपी.
6.एससी / एसटी / ओबीसी के मामले में जाति श्रेणी प्रमाणपत्र की प्रति.

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सावधान-गलत जानकारी न भरें. गलत जानकारी दर्ज करने पर आपको लाभ से वंचित किया जा सकता है.

महत्वपूर्ण बात :- डीबीटी पोर्टल में पंजीकरण करते समय किसान को ड्रॉप डाउन सूची से सही जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करना होगा. किसान का नाम आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए. किसान श्रेणी (एससी / एसटी / जनरल), किसान प्रकार (लघु / सीमांत / बड़े) और लिंग (पुरुष / महिला) सही ढंग से भरा होना चाहिए अन्यथा आवेदन को सत्यापन के समय समाप्त कर दिया जाएगा. सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सही विवरण प्रस्तुत करना किसान की जिम्मेदारी है.

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अधिक जानकारी के लिए किसान अपने राज्य के अनुसार निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं –
उत्तराखंड – 0135- 2771881
उत्तर प्रदेश – 9235629348, 0522-2204223
राजस्थान – 9694000786, 9694000786
पंजाब- 9814066839, 01722970605
मध्य प्रदेश- 7552418987, 0755-2583313
झारखंड – 9503390555
हरियाणा – 9569012086
बिहार – 9431818911, 9431400000

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