
पदोन्नति में आरक्षण मामले में आरक्षित वर्ग के लिए वकील कराए थे उपलब्ध।
भोपाल(राज्य ब्यूरो)। पदोन्नति में आरक्षण मामले में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए सरकार ने 12 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह राशि उन वकीलों की फीस पर खर्च हुई है, जो आरक्षित वर्ग की सलाह पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उतारे थे। यह राशि अभी और बढ़ने की संभावना है क्योंकि 22 फरवरी से राज्यवार प्रकरणों में सुनवाई और फैसला होना है।
उल्लेखनीय है कि पदोन्नति में आरक्षण मामला जून 2016 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस दौरान प्रदेश में 60 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनमें से 32 हजार को इन्हीं सालों में पदोन्नति मिलना थी। अब सरकार ने पदोन्नति देने के संबंध में अपने स्तर से आकलन करा लिया है। चूंकि, अधिकांश कर्मचारियों को क्रमोन्न्ति दी जा चुकी है, इसलिए उन्हें वरिष्ठ पद का वेतनमान दिया जा रहा है। पदोन्नति देने पर सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं आएगा क्योंकि आर्थिक लाभ भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दिए जाएंगे।
निर्णय के बाद भी सरकार एक पक्ष को देख रही
अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों के संगठन सपाक्स (सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अधिकारी-कर्मचारी संस्था) के अध्यक्ष केएस तोमर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। एक तरह से फैसला आ चुका है, पर सरकार का एक वर्ग विशेष से मोहभंग नहीं हो पा रहा है। इसी मोह में सरकार ने दूसरे वर्ग को नाराज कर लिया। सरकार आज भी उसी वर्ग के पक्ष में सोच रही है। जनता के पैसे से सरकार ने एक वर्ग पर 12 करोड़ की रकम खर्च कर दी, यह न्यायोचित नहीं है।
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